फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   jnu sedition case court want to see video footage next hearing on 11 march

जेएनयू देशद्रोह मामलाः वीडियो फुटेज देखना चाहती है अदालत, 11 मार्च तक टाली सुनवाई

Thu, 28 Feb 2019 01:23 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 28 Feb 2019 01:23 PM IST
विज्ञापन
jnu sedition case court want to see video footage next hearing on 11 march
जेएनयू देशद्रोह मामले में सुनवाई(फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला/एएनआई

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में देशविरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए पुलिस से वीडियो फुटेज अदालत में पेश करने को कहा है।

विज्ञापन


गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट 9 फरवरी 2016 के दिन बने कई वीडियो फुटेज के आधार पर भी की है। ऐसे में अदालत ने कहा है कि जिन वीडियो फुटेज के आधार पर यह केस तैयार किया गया है उन वीडियो फुटेज को वह देखना चाहती है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च तय कर दी है।
विज्ञापन


चार्जशीट को नहीं मिली दिल्ली सरकार की अनुमति
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को अब तक दिल्ली सरकार की अनुमति नहीं मिली है। जनवरी माह में बगैर दिल्ली सरकार की अनुमति के दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


देशद्रोह मामले में चार्जशीट दाखिल करने से पूर्व राज्य सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होता है। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी मामले में दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य समेत सात कश्मीरी छात्रों को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट में 36 नामों का जिक्र किया है। इसमें देशद्रोह की धाराओं को भी जोड़ा गया है।


देशद्रोह के मामले में पुलिस को अनुमति दिल्ली सरकार का लॉ डिपार्टमेंट देता है। अनुमति लेने के लिए बाद में फाइल को एलजी के पास भी भेजा जाता है। फिलहाल दिल्ली सरकार की ओर से मामले में पुलिस को अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली सरकार की अनुमति के बिना कोर्ट आरोप पत्र पर संज्ञान नही लेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed