जंतर-मंतर प्रदर्शन: 250 ट्रेनें रद्द, 45 मेट्रो स्टेशन बंद; 45 हजार जवान तैनात और दायरे में इंटरनेट पर भी रोक
प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली आने वाली 250 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। शुक्रवार देर रात से ही रेल और सड़क मार्ग से दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह नियंत्रित कर दिया गया है।
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली की किलेबंदी कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली आने वाली 250 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। शुक्रवार देर रात से ही रेल और सड़क मार्ग से दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह नियंत्रित कर दिया गया है।
यूपी व हरियाणा से लगने वाली दिल्ली की सभी सड़क सीमाओं पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, गाजियाबाद व नोएडा की ओर से दिल्ली में प्रवेश की सभी सीमाओं पर पुलिस के जवान तैनात हैं। जंतर-मंतर के चार किमी के दायरे में शनिवार रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। परीक्षाओं के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है।
रेलवे ने बताया, शुक्रवार दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशन से चलने वाली और 10 अक्तूबर की सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली 250 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके अलावा, दिल्ली के करीबी शहरों से आने वाली दैनिक पैसेंजर ट्रेनें भी निरस्त कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस के पत्र के बाद डीएमआरसी ने जनपथ, बाराखंभा रोड, पटेल चौक, राजीव चौक समेत 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया है। पहले 57 स्टेशन बंद करने को कहा था, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संख्या कम कर दी गई है।
221 कंपनियां तैनात, कनॉट प्लेस बंद
प्रदर्शन से निपटने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 221 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके तहत 23 हजार से 26 हजार जवान जगह-जगह तैनात रहेंगे।
- दिल्ली पुलिस के 20 हजार जवान भी तैनात
- कनॉट प्लेस बाजार पूरी तरह बंद रहेगा
प्रदर्शन की अनुमति नहीं : पुलिस
दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा, हमें सौरव दास की ओर से आवेदन मिला है। यह बहुत कम समय पहले दिया गया, जबकि आवेदन 10 दिन पहले देना होता है। इस देरी और पिछले प्रदर्शन के दौरान नियमों का पालन न करने के कारण मंजूरी नहीं दी गई।
- उन्होंने कहा, नई दिल्ली में बीएनएसएस की धारा 163 (पुरानी 144 धारा) लागू है