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Delhi: पंजाब के पूर्व डीजीपी सैनी के खिलाफ तिहरे हत्याकांड की सुनवाई जल्द करने का निर्देश, HC ने कही यह बात
Tue, 07 May 2024 05:34 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Tue, 07 May 2024 05:34 AM IST
सार
उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को 1994 के तिहरे हत्याकांड की सुनवाई को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया है। मामले में पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख सुमेध सिंह सैनी आरोपी हैं।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : istock
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विस्तार
उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को 1994 के तिहरे हत्याकांड की सुनवाई को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया है। मामले में पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख सुमेध सिंह सैनी आरोपी हैं। हालांकि, उच्च न्यायालय ने मामले को किसी अन्य निचली अदालत में स्थानांतरित करने से इन्कार करते हुए कहा, याचिका को अनुमति देने का कोई आधार नहीं है।
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न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने आदेश में कहा कि यह अदालत इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वर्तमान मामले से निपटने वाले विशेष न्यायाधीश मुकदमे की लंबी अवधि तक लंबित रहने के प्रति समान रूप से संवेदनशील होंगे और मुकदमे को यथासंभव शीघ्रता से समाप्त करने का हरसंभव प्रयास करेंगे। उन्होंने विशेष न्यायाधीश को कोई अनावश्यक स्थगन न देने को भी कहा है।
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तीन पीड़ितों में से एक के भाई आशीष कुमार ने याचिका में मामले को विशेष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायाधीश सुनैना शर्मा की अदालत से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नरेश कुमार लाका की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, जिन्होंने अपने वर्तमान में स्थानांतरित होने से पहले विभिन्न तारीखों पर मामले की विस्तार से सुनवाई की थी। यह मामला यहां राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। वर्तमान मामला 30 साल पुराना होने के कारण सबसे पुराने पहचाने गए मामलों में से एक है।याचिका में कहा गया है, मामले की फिर से सुनवाई के कारण और देरी होगी।
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सैनी के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले को केवल इस आधार पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है कि न्यायिक अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार, केवल उन मामलों में जहां फैसला सुरक्षित है, स्थानांतरण के तहत न्यायिक अधिकारी उन्हें सूचित करेगा। मामलों को तय तिथि पर या अधिकतम दो से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर सुनाएं।
उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के लिए यह आग्रह करना पूरी तरह से सही नहीं है कि मामला निष्कर्ष के कगार पर है। इसने उच्च न्यायालय के प्रशासनिक निर्णय का भी अवलोकन किया और कहा कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।
1994 में लुधियाना में तीन व्यक्तियों विनोद कुमार, अशोक कुमार और उनके ड्राइवर मुख्तियार सिंह के अपहरण और हत्या के मामले में तत्कालीन एसएसपी सैनी की कथित संलिप्तता से संबंधित है।