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हाईवे पर अवैध पार्किंग की तो अब खैर नहीं, नीलाम तक हो सकता है वाहन

Mon, 30 Sep 2019 10:46 AM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 30 Sep 2019 10:46 AM IST
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Illegal parking on highways may land you in trouble, vehicle can be auctioned
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

सड़क या हाईवे पर कहीं भी अपनी गाड़ी खड़ी करना अब आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एनएचएआई) ने हाईवे पर होने वाली अवैध पार्किंग को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए हैं।

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इस नियम के तहत हाईवे प्राधिकरण कानून तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगा सकता है, उनके वाहनों को जब्त कर सकता है और अगर एक हफ्ते के अंदर जुर्माना नहीं भरा गया तो वाहनों को नीलाम भी कर सकता है।
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अब तक एनएचएआई को हाईवे या सर्विस लेन पर अवैध तरीके से पार्क किए वाहनों पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। एनएचएआई या तो वाहनों को उठा सकता था या फिर उन्हें किनारे कर सकता था। नई अधिसूचना के बाद से एनएचएआई को निर्णय लेने की शक्ति मिल गई है।

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नेशनल हाईवे(लैंड एंड ट्रैफिक) एक्ट 2002 के सेक्शन 24 और 27 के अनुसार सभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब हाईवे की भूमि के रखरखाव और उस पर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 

एनएचएआई का कहना है कि इस अधिसूचना के बारे में पुलिस विभाग को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। 

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