फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High court stays the order for fine on Johnson & Johnson Company

जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर जुर्माने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Wed, 19 Feb 2020 05:49 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 19 Feb 2020 05:49 AM IST
विज्ञापन
High court stays the order for fine on Johnson & Johnson Company
delhi high court

हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएपीए) द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस पर मंगलवार को रोक लगा दी।

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा ऐसा लगता है इस आदेश पर विचार करने की जरूरत है। एनएपीए ने कंपनी को कथित रूप से सेनेटरी नैपकिन पर कर घटने के बावजूद खरीदारों को उसका लाभ नहीं देने के लिए दंडित किया था।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने मंगलवार को आदेश दिया कि अमेरिकी कंपनी की भारतीय शाखा के खिलाफ अगली तारीख तक किसी तरह की दंडात्मक कार्यवाही शुरू न की जाए। 
विज्ञापन
विज्ञापन


खंडपीठ ने केंद्र सरकार, एनएपीए और उसके महानिदेशक को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है। कंपनी ने एनएपीए द्वारा लगाए गए जुर्माने के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। 

जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने याचिका में कहा एनएपीए ने उस पर इस आरोप में जुर्माना लगाया है कि उसने 27 जुलाई 2018 और 30 सितंबर 2018 के बीच कर में कटौती का फायदा अपने ग्राहकों को नहीं दिया और इस तरह कंपनी ने 42.7 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। 


याचिकाकर्ता ने कहा कि 27 जुलाई 2018 से पहले सेनेटरी पैड्स पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता था, लेकिन उसके बाद जीएसटी से छूट मिल गई। हालांकि कंपनी ने कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जिससे उसके उत्पाद के लागत मूल्य में बढ़ोतरी हो गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed