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'कन्हैया के खिलाफ नहीं है कोई सबूत, उसे मिले जमानत'

Mon, 29 Feb 2016 06:25 PM IST
Updated Mon, 29 Feb 2016 06:25 PM IST
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high court reserves its order on kanhaiya kumar bail plea, next hearing on march 2

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज जेएनयू के छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला 2 मार्च तक के लिए सुरक्षित रखा है।

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बता दें पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ये कन्हैया की जमानत के लिए 29 फरवरी की तारीख दी थी जिसके बाद आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उनके पास कन्हैया के खिलाफ वीडियो के अलावा भी कई सुबूत हैं।
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दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसके पास चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने बताया कि कन्हैया राष्ट्रविरोधी नारे लगाने वालों के साथ था और नारे लगा रहा था। वहीं कन्हैया कुमार के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि कन्हैया वहां केवल लड़ाई रोकने के लिए था, वो राष्ट्रविरोधी नारों के खिलाफ है।

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'कन्हैया बेगुनाह है उसे मिले जमानत'

high court reserves its order on kanhaiya kumar bail plea, next hearing on march 2

वहीं कन्हैया मामले में दिल्ली सरकार ने अपनी जांच के आधार पर कोर्ट से कहा कि कन्हैया बेगुनाह है। कन्हैया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उसे जमानत मिलनी चाहिए। किसी भी निर्दोष को जमानत नहीं हो सकती है।

वहीं कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि क्या उसके पास घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज है। क्या पुलिस की रिपोर्ट केवल टीवी चैनल के वीडियो पर आधारित है या कोई अन्य सुबूत भी है?

इस पर पुलिस ने कहा कि हां हमारे पास जेएनयू अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और छात्रों के रूप में स्वतंत्र गवाह हैं। पुलिस ने ये भी कहा कि हालांकि वीडियो में कन्हैया ‌राष्ट्रविरोधी नारे लगाता नहीं दिख रहा लेकिन हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने बताया कि कन्हैया ने नारे लगाए थे।

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