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MCD Election: एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, वार्डों के परिसीमन पर मांगा जवाब
Thu, 10 Nov 2022 12:22 AM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Thu, 10 Nov 2022 12:22 AM IST
सार
पीठ ने कहा कि यह चुनाव आयोग की अधिसूचना है। आयोग ने चार नवंबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके अनुसार एमसीडी के 250 वार्डों के लिए मतदान चार दिसंबर को होंगे और परिणाम सात दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।
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Delhi high court
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने चार दिसंबर को होने जा रहे एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि जब राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, तब इसे टाला नहीं जा सकता।
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पीठ ने कहा कि यह चुनाव आयोग की अधिसूचना है। आयोग ने चार नवंबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके अनुसार एमसीडी के 250 वार्डों के लिए मतदान चार दिसंबर को होंगे और परिणाम सात दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। बुधवार को वार्डों के परिसीमन और उनके आरक्षण को चुनौती देने वाली तीन याचिकाएं हाईकोर्ट में सुनी गईं। पीठ ने इन याचिकाओं पर नोटिस केंद्र, दिल्ली सरकार और आयोग को नोटिस जारी किया है और 15 दिसंबर को इसकी अगली सुनवाई तक जवाब देने को कहा है।
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नेशनल यूथ पार्टी से संजय गुप्ता नाम के एक व्यक्ति और हरि नगर बी ब्लॉक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर तीन याचिकाओं के माध्य से केंद्र सरकार द्वारा जारी 17 अक्टूबर की एमसीडी की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी।
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