फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court refuses to ban MCD elections seeks reply on delimitation of wards

MCD Election: एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, वार्डों के परिसीमन पर मांगा जवाब

Thu, 10 Nov 2022 12:22 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Thu, 10 Nov 2022 12:22 AM IST
सार

पीठ ने कहा कि यह चुनाव आयोग की अधिसूचना है। आयोग ने चार नवंबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके अनुसार एमसीडी के 250 वार्डों के लिए मतदान चार दिसंबर को होंगे और परिणाम सात दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। 

विज्ञापन
High Court refuses to ban MCD elections seeks reply on delimitation of wards
Delhi high court - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने चार दिसंबर को होने जा रहे एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि जब राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, तब इसे टाला नहीं जा सकता।

विज्ञापन


पीठ ने कहा कि यह चुनाव आयोग की अधिसूचना है। आयोग ने चार नवंबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके अनुसार एमसीडी के 250 वार्डों के लिए मतदान चार दिसंबर को होंगे और परिणाम सात दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। बुधवार को वार्डों के परिसीमन और उनके आरक्षण को चुनौती देने वाली तीन याचिकाएं हाईकोर्ट में सुनी गईं। पीठ ने इन याचिकाओं पर नोटिस केंद्र, दिल्ली सरकार और आयोग को नोटिस जारी किया है और 15 दिसंबर को इसकी अगली सुनवाई तक जवाब देने को कहा है।
विज्ञापन


नेशनल यूथ पार्टी से संजय गुप्ता नाम के एक व्यक्ति और हरि नगर बी ब्लॉक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर तीन याचिकाओं के माध्य से केंद्र सरकार द्वारा जारी 17 अक्टूबर की एमसीडी की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed