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आध्यात्मिक विश्विद्यालय को तोड़ने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी अधिकारियों को दिया आदेश 

Mon, 15 Jul 2019 06:41 PM IST
Prachi Priyam न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Prachi Priyam Updated Mon, 15 Jul 2019 06:41 PM IST
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High Court orders mcd to demolish Virendra Dikshit Adhyatmik Vishvavidyalaya in Vijay Vihar
वीरेंद्र दीक्षित आध्यात्मिक विश्विद्यालय - फोटो : Vishnu Sharma

दिल्ली के विजय विहार स्थित आध्यात्मिक विश्विद्यालय को तोड़ने के लिए सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी अधिकारियों को आदेश दिए। कोर्ट ने विश्विद्यालय को तोड़ने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा को लेकर निर्देश दिए। 

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सुनवाई के दौरान एमसीडी ने कोर्ट से कहा कि वो आध्यात्मिक विश्विद्यालय को तोड़ने के लिए गए थे लेकिन रोहिणी कोर्ट से स्टे ले लिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि वीडियो और फोटो में दिख रहा है कि बिल्डिंग अवैध है। लिहाजा, आगे की कार्रवाई की जाए। मामले को लेकर हाई कोर्ट ने जिला अदालत को भी आदेश दिया और कहा कि जल्द से जल्द मामला का निपटारा करे। 
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सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि वो मामले में चार्जशीट दायर कर चुके हैं और 47 गवाहों के बयान भी ले चुके हैं।



 
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