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रेस्तरां चेन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना, अनाथों को खाना और सेनेटरी नैपकिन देने का आदेश

Wed, 27 Mar 2019 02:13 AM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 27 Mar 2019 02:13 AM IST
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High Court imposed a fine of Rs 20 lakh on a restaurant chain
सांकेतिक तस्वीर
हाईकोर्ट ने विदेशी कंपनी हरमेस के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में एक रेस्तरां चेन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, लेकिन इस रकम का इस्तेमाल अनाथालय में रहने वाले बच्चों के दोपहर भोजन और लड़कियों को सेनेटरी नैपकिन देने में करना होगा।
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न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने रेस्तरां चेन के मालिक रियाज नसरुद्दीन अमलानी को पांच अनाथालयों और 10 फोस्टर केयर होम में दो साल तक बच्चों को मिड डे मिल देने तथा एक साल तक सेनेटरी नैपकिन देने को कहा है। 
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इसके अलावा अदालत ने राजधानी के 150 साल पुराने अनाथालय बच्चियों का घर में वाटर प्यूरिफायर दो हफ्ते में लगाने और पांच साल तक उसका रखरखाव करने का भी निर्देश अमलानी की कंपनी इंप्रेसारियो एंटरटेनमेंट एंड होस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। 
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यह कंपनी कनॉट प्लेस में मशहूर रेस्तरां चेन ओडियन सोशल चलाती है। अदालत ने यह भी कहा कि कंपनी वहीं से सामान खरीदेगी, जहां से दिल्ली सरकार अपनी किशोरी योजना के लिए खरीदती है। दिल्ली सरकार 10 नेपकिन का पैक 18 रुपये में खरीदती है। 

शिकायतकर्ता कंपनी हरमेस ने ओडियन सोशल पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि अदालती प्रतिबंध के बाद भी रेस्तरां चेन ने उसके अधिकार का उल्लंघन किया। कोर्ट ने हरमेस की सहमति के बाद जुर्माने की राशि का इस्तेमाल सामाजिक कार्य में करने का आदेश दिया है।
 
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