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Delhi: हाईकोर्ट ने वीवो को संबंधित फर्मों के फ्रीज खातों के संचालन की दी सशर्त अनुमति, लेनदेन की देंगे जानकारी
Mon, 08 Aug 2022 10:15 PM IST
आकाश दुबे
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Mon, 08 Aug 2022 10:15 PM IST
सार
ईडी ने वीवो के खिलाफ एक धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले की जांच के दौरान इन कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता कंपनियां अगर इन खातों को फ्रीज किए जाते समय की जमा राशि को बनाए रखती हैं तो खातों पर रोक के आदेश में संशोधन किया जा सकता है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो को उससे कथित तौर पर जुड़ी 14 फर्मो के फ्रीज किए गए बैंक खातों के संचालन की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इन सभी कंपनियों को लेनदेन की मंजूरी के बावजूद अपने बैंक खातों में एक निर्धारित राशि रखनी होगी। इसके अलावा उन्हें प्रत्येक 48 घंटे में इन रोक वाले बैंक खातों से हुए लेनदेन की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को देनी होगी।
ईडी ने वीवो के खिलाफ एक धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले की जांच के दौरान इन कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनियां अगर इन खातों को फ्रीज किए जाते समय की जमा राशि को बनाए रखती हैं तो खातों पर रोक के आदेश में संशोधन किया जा सकता है।
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ईडी ने वीवो के खिलाफ एक धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले की जांच के दौरान इन कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनियां अगर इन खातों को फ्रीज किए जाते समय की जमा राशि को बनाए रखती हैं तो खातों पर रोक के आदेश में संशोधन किया जा सकता है।
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इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी इसकी पुष्टि कर सकती है कि खातों में न्यूनतम राशि रखा जा रही है या नहीं। इससे पहले कोर्ट ने 13 जुलाई को वीवो को रोक वाले बैंक खातों के संचालन की छूट दी थी। यह रोक ईडी द्वारा लगाई गई थी। उस समय भी कोर्ट ने वीवो को ईडी के पास 950 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने को कहा था।