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AAP के विदेशी फंड पर HC ने लिया बड़ा फैसला

Thu, 13 Mar 2014 07:33 AM IST
Updated Thu, 13 Mar 2014 07:33 AM IST
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HC takes decision on AAP foreign fund

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आम आदमी पार्टी पर विदेशों से धन लेने संबंधी आरोप के मामले पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

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कार्यकारी मुख्य न्यायधीश बीडी अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह में ‘आप’ के जवाब पर पक्ष रखने को कहा है।

आप ने कहा था कि विदेशों से फंड लेकर कानून का उल्लंघन करने संबंधी आरोप बेबुनियाद व राजनीति से प्रेरित हैं। बल्कि आप ने तो बीजेपी और कांग्रेस के खातों को सीज करने की मांग कर दी।

खाता सीज कराने की याचिका का क्या हुआ?

HC takes decision on AAP foreign fund

अदालत ने आप के बैंक खातों को सीज करने संबंधी याची का आग्रह खारिज कर दिया। दान संबंधी सभी वित्तीय रिकॉर्ड, स्त्रोत उसकी बेवसाइट पर हैं। ‘आप’ ने उलटा कांग्रेस व भाजपा के खातों की ही जांच करवाने की मांग कर दी थी।

उसने कहा था कि इन दोनों पार्टियों ने अज्ञात स्त्रोत से हजारों करोड़ रुपये का दान लिया है।

कोर्ट में याची अधिवक्ता एमएल शर्मा ने कहा कि ‘आप’ को अभी भी विदेशों से फंड मिल रहा है इसलिए उसके बैंक खातों को सीज किया जाए। खंडपीठ ने इससे इंकार कर दिया। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई सात मई तय की है।

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