फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   HC says can not force EC to call person accused of MLA and cross examination

लाभ का पद मामला: शिकायतकर्ता से जिरह के लिए चुनाव आयोग को नहीं कर सकते विवश

Thu, 02 Aug 2018 11:03 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 02 Aug 2018 11:03 PM IST
विज्ञापन
HC says can not force EC to call person accused of MLA and cross examination
delhi HC

आप विधायक आरोप लगाने वाले शख्स को बुलाने और जिरह के लिए चुनाव आयोग को विवश नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी बृहस्पतिवार को आप विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

विज्ञापन

  
चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव विवाद मामले में शिकायतकर्ता प्रशांत पटेल से जिरह की अनुमति से इंकार कर दिया था। इस आदेश को आप विधायकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने कहा कि आप विधायक संसदीय सचिव नियुक्त किये जाने के बाद लाभ के पद पर थे, यह साबित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।
विज्ञापन


विधायक यह नहीं कह सकते कि वह शिकायतकर्ता से जिरह करेंगे। चुनाव आयोग शिकायतकर्ता की शिकायत पर नहीं बल्कि उसके द्वारा पेश किये गये दस्तावेज पर भरोसा कर सुनवाई कर रहा है। आप विधायकों की ओर से तर्क रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने कहा कि विधायकों को पटेल से जिरह करने और गवाहों को बुलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। आप विधायक लाभ के पद पर नहीं थे, यह साबित करने के लिये वह विधानसभा के महासचिव, लेखा एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों, विधि मंत्रालय के अधिकारियों को गवाह के तौर पर बुलाना चाहते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


चुनाव आयोग की ओर से जिरह करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद निगम ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से दस्तावेज पर आधारित है और शिकायतकर्ता द्वारा दिये गए दस्तावेज की सत्यता पर कोई शंका नहीं है। 


दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री, विजेंद्र गर्ग विजय, प्रवीण कुमार, शिव चरण गोयल की ओर से एडवोकेट मनीष वशिष्ठ और समीर विशिष्ठ ने यह याचिका दायर की है। विधायकों की मांग है कि हाईकोर्ट चुनाव आयोग 17 जुलाई के आदेश से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेज को कोर्ट में मंगवाए। याची विधायकों का दावा है कि उन्हें शिकायतकर्ता प्रशांत पटेल को तलब करने और उससे जिरह का पूरा अधिकार है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed