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AIMIM प्रमुख ओवैसी को लगा दिल्ली कोर्ट से झटका, 2014 हेट स्पीच मामले में दिए जांच के आदेश

Tue, 29 Jan 2019 01:30 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 29 Jan 2019 01:30 PM IST
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hate speech 2014 case against asaduddin owaisi delhi karkardooma court gives probe order in it
असदुद्दीन ओवैसी - फोटो : Facebook

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन(एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को दिल्ली कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ओवैसी द्वारा 2014 में दी गई एक हेट स्पीच मामले में आज सुनवाई के दौरान जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच पूर्व में दी गई एक एएफआईआर के आधार पर होगी।

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कोर्ट ने यह आदेश शिकायतकर्ता अजय गौतम की अपील पर दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने इससे पहले क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसके खिलाफ अजय ने अदालत में याचिका डाली थी। अदालत का आदेश पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ आया है।
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असदुद्दीन ओवैसी अकसर ही अपने बयानों के चलते विवादों में रहते हैं। उनके बयानों को लेकर राजनीति भी होती है लेकिन आखिरकार वह सभी का जवाब दे ही देते हैं।
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