{"_id":"614de0048ebc3e099d7187ea","slug":"you-will-get-a-chance-to-present-your-side-before-the-action-of-sabotage-gurgaon-news-noi606495959","type":"story","status":"publish","title_hn":"तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले मिलेगा पक्ष रखने का मौका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले मिलेगा पक्ष रखने का मौका
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गुरुग्राम। साईं लेन कॉलोनी के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड प्लांनिंग ( डीटीपी) आरएस बाठ से मुलाकात की। कॉलोनी अवैध होने के नोटिस मिलने के बाद टूटने से बचाने के लिए अपना पक्ष रखा। लोगों का कहना था कि वह तो खरीदार हैं, लेकिन बिल्डर ने उन्हें मूर्ख बनाया है। डीटीपी ने आश्वासन दिया कि सभी तरह के नियम, कानून का पालन करने के बाद ही तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले लोगों को अपना पक्ष व दस्तावेज रखने का मौका दिया जाएगा।
डीटीपी कार्यालय में शुक्रवार सुबह साईं लेन कॉलोनी के 100 से ज्यादा परिवारों के लोग पहुंच गए। लोगों ने कहा कि उन्होंने घरों पर लोन ले रखे हैं और हर माह ईएमआई भी देते हैं। कॉलोनी अवैध रूप से बनाई गई है, उन्हें नहीं पता था। बिल्डर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डीटीपी ने लोगों से कहा कि कॉलोनी को लेकर विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी, जब तक की सभी नियम व कानूनों का पालन नहीं कर लिया जाएगा। कॉलोनी के लोग बुधवार तक लिखित में अपना पक्ष, मकान पर लोन, मकान की खरीद व अन्य दस्तावेज कार्यालय में जमा करें। इसके बाद सारे मामले को 15 दिन में डीजीटीसीपी कार्यालय भेज दिया जाएगा।
वर्जन
साईं लेन कॉलोनी के लोगों को अपना पक्ष व दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। कॉलोनी में कार्रवाई से पहले सभी तरह के नियम, कानून का पालन किया जाएगा। लोगों को पक्ष रखने का मौका मिलेगा।
विज्ञापन
आरएस बाठ, डीटीपी, गुरुग्राम
विज्ञापन
डीटीपी कार्यालय में शुक्रवार सुबह साईं लेन कॉलोनी के 100 से ज्यादा परिवारों के लोग पहुंच गए। लोगों ने कहा कि उन्होंने घरों पर लोन ले रखे हैं और हर माह ईएमआई भी देते हैं। कॉलोनी अवैध रूप से बनाई गई है, उन्हें नहीं पता था। बिल्डर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डीटीपी ने लोगों से कहा कि कॉलोनी को लेकर विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी, जब तक की सभी नियम व कानूनों का पालन नहीं कर लिया जाएगा। कॉलोनी के लोग बुधवार तक लिखित में अपना पक्ष, मकान पर लोन, मकान की खरीद व अन्य दस्तावेज कार्यालय में जमा करें। इसके बाद सारे मामले को 15 दिन में डीजीटीसीपी कार्यालय भेज दिया जाएगा।
विज्ञापन
वर्जन
साईं लेन कॉलोनी के लोगों को अपना पक्ष व दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। कॉलोनी में कार्रवाई से पहले सभी तरह के नियम, कानून का पालन किया जाएगा। लोगों को पक्ष रखने का मौका मिलेगा।
विज्ञापन
आरएस बाठ, डीटीपी, गुरुग्राम