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Gurugram News: नाबालिग के अपहरण कि कोशिश मामले में दोषी तीन साल की सजा
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वर्ष 2018 का है मामला।
संवाद न्यूज एजेंसी
तावडू। जिले के पुन्हाना थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की का अवैध हथियार के बल पर अपहरण करने कि कोशिश मामले में स्पेशल कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है। यह मामला वर्ष 2018 का है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत के विशेष लोक अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि वर्ष 2018 में पुन्हाना उपमंडल के एक गांव में अवैध हथियार के बल पर दो युवकों ने नाबालिग लड़की का जबरन अपहरण करने का प्रयास किया था। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुन्हाना थाना में दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ जिनमें से एक आरोपी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। जिसे ट्रायल के दौरान दोषी ठहराया गया। उसे पहले ही सजा दी जा चुकी है। वहीं इसी मामले में गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी मिरचू के खिलाफ ट्रायल के दौरान पुलिस सहयोग से अवैध हथियार का प्रयोग सहित लगभग सभी प्रकार के जरूरी साक्ष्यों को जुटा कर मजबूती से न्यायालय में पैरवी की गई। जिनके आधार पर आरोपी मिरचू को कोर्ट द्वारा सोमवार को दोषी ठहराया गया। मंगलवार के दिन अतिरिक्त सत्र न्यायधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने दोषी को तीन साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
तावडू। जिले के पुन्हाना थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की का अवैध हथियार के बल पर अपहरण करने कि कोशिश मामले में स्पेशल कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है। यह मामला वर्ष 2018 का है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत के विशेष लोक अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि वर्ष 2018 में पुन्हाना उपमंडल के एक गांव में अवैध हथियार के बल पर दो युवकों ने नाबालिग लड़की का जबरन अपहरण करने का प्रयास किया था। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुन्हाना थाना में दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ जिनमें से एक आरोपी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। जिसे ट्रायल के दौरान दोषी ठहराया गया। उसे पहले ही सजा दी जा चुकी है। वहीं इसी मामले में गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी मिरचू के खिलाफ ट्रायल के दौरान पुलिस सहयोग से अवैध हथियार का प्रयोग सहित लगभग सभी प्रकार के जरूरी साक्ष्यों को जुटा कर मजबूती से न्यायालय में पैरवी की गई। जिनके आधार पर आरोपी मिरचू को कोर्ट द्वारा सोमवार को दोषी ठहराया गया। मंगलवार के दिन अतिरिक्त सत्र न्यायधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने दोषी को तीन साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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