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Gurugram News: हथियार के दम पर 37 लाख की लूट में तीन दोषियों को 10 साल की सजा
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सेक्टर-40 थाना क्षेत्र में गैस गोदाम के मैनेजर और चालक से लूटे थे रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हथियार के दम पर गैस गोदाम के मैनेजर और चालक से 37 लाख रुपये की नकदी और मोबाइल लूटने के तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा दी है। अदालत ने दिल्ली के बवाना निवासी सन्नी और दिल्ली निवासी अजय पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और रोहतक के ब्राह्मणवास गांव निवासी ईश्वर उर्फ दीपक पर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस मामले में एक आरोपी सचिन राणा को अदालत ने बरी भी किया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने दिया है। आरोपी को सोमवीर को दो साल पहले अदालत भगोड़ा घोषित कर चुकी है। 26 नवंबर 2018 को महेंद्र सिंह ने सेक्टर-40 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका उर्वशी गैस एजेंसी के नाम से सुशांत लोक में ऑफिस है और टीकली गांव में गोदाम है। वहां पर बीते 18 साल से सुशील मैनेजर का काम करता है। उस दौरान चार दिन की छुट्टी होने से नकद रुपये बैंक में जमा नहीं हो सके थे। ऐसे में सुशील 26 नवंबर को घर पर ड्राइवर के साथ आए थे। उन्होंने बैंक में रुपये जमा करने के लिए पर्ची बनाई और बैंक में रुपये देने के लिए गाड़ी से जाने लगे। कुछ देर बाद मैनेजर ने आकर बताया कि दो युवकों ने उनका रास्ता रोककर हथियार के दम पर 37 लाख रुपये लूट लिए। वह उनका मोबाइल और पर्स में रखे करीब 25 हजार रुपये भी ले गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से कुछ नकदी के साथ ही हथियार भी बरामद किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ईश्वर उर्फ दीपक, सन्नी और अजय को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा दी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हथियार के दम पर गैस गोदाम के मैनेजर और चालक से 37 लाख रुपये की नकदी और मोबाइल लूटने के तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा दी है। अदालत ने दिल्ली के बवाना निवासी सन्नी और दिल्ली निवासी अजय पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और रोहतक के ब्राह्मणवास गांव निवासी ईश्वर उर्फ दीपक पर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस मामले में एक आरोपी सचिन राणा को अदालत ने बरी भी किया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने दिया है। आरोपी को सोमवीर को दो साल पहले अदालत भगोड़ा घोषित कर चुकी है। 26 नवंबर 2018 को महेंद्र सिंह ने सेक्टर-40 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका उर्वशी गैस एजेंसी के नाम से सुशांत लोक में ऑफिस है और टीकली गांव में गोदाम है। वहां पर बीते 18 साल से सुशील मैनेजर का काम करता है। उस दौरान चार दिन की छुट्टी होने से नकद रुपये बैंक में जमा नहीं हो सके थे। ऐसे में सुशील 26 नवंबर को घर पर ड्राइवर के साथ आए थे। उन्होंने बैंक में रुपये जमा करने के लिए पर्ची बनाई और बैंक में रुपये देने के लिए गाड़ी से जाने लगे। कुछ देर बाद मैनेजर ने आकर बताया कि दो युवकों ने उनका रास्ता रोककर हथियार के दम पर 37 लाख रुपये लूट लिए। वह उनका मोबाइल और पर्स में रखे करीब 25 हजार रुपये भी ले गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से कुछ नकदी के साथ ही हथियार भी बरामद किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ईश्वर उर्फ दीपक, सन्नी और अजय को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा दी है।
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