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Gurugram News: सड़क हादसे में मृतका के बेटे- बेटी को मिलेगा 8.62 लाख रुपये का मुआवजा
Sun, 13 Aug 2023 06:44 PM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
Updated Sun, 13 Aug 2023 06:44 PM IST
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2015 में धारूहेड़ा रोड पर ट्रक की चपेट में आने से हुई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करीब आठ साल पहले धारूहेड़ा-दिल्ली रोड पर बेटे के साथ सड़क पार कर रही मां को ट्रक ने कुचल दिया था। इस मामले में मृतका के बेटे और बेटी को 8.62 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही राशि पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सूर्य प्रताप सिंह की अदालत ने आदेश दिया है। यह राशि आधी- आधी भाई- बहन में बट जाएगाी।
17 नवंबर 2015 को बिलासपुर थाना क्षेत्र के धारूहेड़ा रोड पर संतरा अपने बेटे योगेश के साथ सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। योगेश ने राहगीरों की सहायता से मां को अस्पताल में भर्ती कराया,जहां पर डॉक्टर ने संतरा (49) को मृत घोषित कर दिया। संतरा घरों में काम करके परिवार का पालन पोषण करती थी। बेटे ने मुआवजे के लिए ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की।
पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक रणबीर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि ट्रक का बीमा करने वाली कंपनी मृतका संतरा के बेटे योगेश और उसकी बहन प्रियंका यादव को 8.62 लाख रुपये का मुआवजा दे। इसके साथ ही याचिका दायर वाले दिन से पैसा देने वाले दिन तक 7.5 प्रतिशत का ब्याज लगाकर दे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करीब आठ साल पहले धारूहेड़ा-दिल्ली रोड पर बेटे के साथ सड़क पार कर रही मां को ट्रक ने कुचल दिया था। इस मामले में मृतका के बेटे और बेटी को 8.62 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही राशि पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सूर्य प्रताप सिंह की अदालत ने आदेश दिया है। यह राशि आधी- आधी भाई- बहन में बट जाएगाी।
17 नवंबर 2015 को बिलासपुर थाना क्षेत्र के धारूहेड़ा रोड पर संतरा अपने बेटे योगेश के साथ सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। योगेश ने राहगीरों की सहायता से मां को अस्पताल में भर्ती कराया,जहां पर डॉक्टर ने संतरा (49) को मृत घोषित कर दिया। संतरा घरों में काम करके परिवार का पालन पोषण करती थी। बेटे ने मुआवजे के लिए ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक रणबीर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि ट्रक का बीमा करने वाली कंपनी मृतका संतरा के बेटे योगेश और उसकी बहन प्रियंका यादव को 8.62 लाख रुपये का मुआवजा दे। इसके साथ ही याचिका दायर वाले दिन से पैसा देने वाले दिन तक 7.5 प्रतिशत का ब्याज लगाकर दे।
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