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Gurugram News: सड़क हादसे में घायल के परिजनों को मिलेगा 1.81 लाख रुपये का मुआवजा
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2019 में टिकरी गांव के पास पिकअप ने मारी थी मोटरसाइकिल को टक्कर
सुनवाई के दौरान घायल की मौत होने पर पत्नी व बेटे को मिलेगा मुआवजा
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। 2019 में टिकरी गांव के पास पिकअप की टक्कर लगने से घायल के परिजनों को अदालत ने 1.81 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रताप की अदालत ने बीते शुक्रवार को दिए है।
अदालत ने आदेश दिया है कि रुपये पिकअप चालक व उसके मालिक की तरफ से दिए जाएंगे। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित मेहर चंद की मौत हो गई थी। इसलिए अब मुआवजे की राशि मृतक की पत्नी सुनीता देवी व उसके बेटे सत्येंद्र सिंह को आधी-आधी दी जाए। यह राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी।
26 जुलाई 2019 को टिकली निवासी महर चंद घर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान पिकअप चालक मनोहर लाल ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह घायल होकर सड़क पर ही गिर गए थे। घायल को उनके भतीजे ने अस्पताल में भर्ती कराया था। घायल एक निजी कंपनी में सुरक्षाकर्मी का काम करता था। उनकी शिकायत पर बादशाहपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर किया था।
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घायल ने 20 लाख रुपये के मुआवजे के लिए 2022 में जिला अदालत में याचिका दायर की थी। जिला अदालत ने फैसला देते हुए पिकअप चालक मनोहर लाल व पिकअप मालिक सत्यपाल सिंह को मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिए है।
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सुनवाई के दौरान घायल की मौत होने पर पत्नी व बेटे को मिलेगा मुआवजा
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। 2019 में टिकरी गांव के पास पिकअप की टक्कर लगने से घायल के परिजनों को अदालत ने 1.81 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रताप की अदालत ने बीते शुक्रवार को दिए है।
अदालत ने आदेश दिया है कि रुपये पिकअप चालक व उसके मालिक की तरफ से दिए जाएंगे। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित मेहर चंद की मौत हो गई थी। इसलिए अब मुआवजे की राशि मृतक की पत्नी सुनीता देवी व उसके बेटे सत्येंद्र सिंह को आधी-आधी दी जाए। यह राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी।
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26 जुलाई 2019 को टिकली निवासी महर चंद घर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान पिकअप चालक मनोहर लाल ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह घायल होकर सड़क पर ही गिर गए थे। घायल को उनके भतीजे ने अस्पताल में भर्ती कराया था। घायल एक निजी कंपनी में सुरक्षाकर्मी का काम करता था। उनकी शिकायत पर बादशाहपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर किया था।
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घायल ने 20 लाख रुपये के मुआवजे के लिए 2022 में जिला अदालत में याचिका दायर की थी। जिला अदालत ने फैसला देते हुए पिकअप चालक मनोहर लाल व पिकअप मालिक सत्यपाल सिंह को मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिए है।