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Gurugram News: खरीदने के 20 दिन बाद फीका पड़ा कार का रंग, डीलर को पैसा देने का आदेश
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नीलम सिंह, कार खरीदार
बीस दिन बाद फीका पड़ा कार का रंग, डीलर को रुपये देने का आदेश
नौ फीसदी ब्याज के साथ वापस करनी होगी कार की पूरी कीमत, मानसिक उत्पीड़न का हर्जाना 30 हजार
आदेश की अवहेलना पर अदालत ने डीलर और कंपनी का बैंक खाता किया अटैच, कोर्ट में पैसा जमा कराएगा बैंक
दीपक शर्मा
गुरुग्राम। शोरूम से नई कार खरीदने के 20 दिन बाद ही उसका रंग फीका पड़ गया। कंपनी और डीलर के स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर जिला उपभोक्ता अदालत ने डीलर को नई कार देने या ब्याज सहित कीमत वापस करने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं करने पर अब अदालत ने डीलर का खाता अटैच कर बैंक से कहा है कि वह ब्याज सहित कार की कीमत अदालत में जमा कराएं।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में सांगवान सिटी टाउनशिप में रहने वाली नीलम सिंह पत्नी सुमंत चौहान ने मार्च-2020 में गुुरुग्राम के अलीपुर सोहना स्थित जेएमडी मोटर्स से सफेद रंग की हुंडई वेन्यू कार 8.53 लाख रुपये में खरीदी थी। नीलम ने बताया कि कार खरीदने के 20 दिन बाद ही उसका रंग फीका पड़ना शुरू हो गया। इसकी जानकारी डीलर के साथ-साथ कंपनी को भी अलग-अलग माध्यमों से दी गई, लेकिन उन लोगों के स्तर से समस्या का समाधान नहीं किया। इसके बाद सितंबर, 2020 में अलीगढ़ में जिला उपभोक्ता अदालत में वाद दायर किया।
नीलम के अधिवक्ता केपी मिश्रा कहते हैं कि अदालत ने जुलाई-2022 को आदेश दिया कि डीलर पीड़ित को नई कार दे या उसकी पूरी कीमत खरीदने की तारीख से नौ फीसदी ब्याज के साथ अदा करे। साथ ही 10 हजार रुपये मानसिक कष्ट के लिए और वाद व्यय भी अदा करने का आदेश दिया। इसके बाद भी डीलर और कंपनी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कंपनी व डीलर ने इस फैसले के खिलाफ प्रदेश उपभोक्ता अदालत में अपील कर दी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। अब जिला उपभोक्ता फोरम ने डीलर के बैंक खाते को अटैच कर दिया है और बैंक को आदेश दिया है कि वह ब्याज सहित कीमत अदालत में जमा कराए।
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नौ फीसदी ब्याज के साथ वापस करनी होगी कार की पूरी कीमत, मानसिक उत्पीड़न का हर्जाना 30 हजार
आदेश की अवहेलना पर अदालत ने डीलर और कंपनी का बैंक खाता किया अटैच, कोर्ट में पैसा जमा कराएगा बैंक
दीपक शर्मा
गुरुग्राम। शोरूम से नई कार खरीदने के 20 दिन बाद ही उसका रंग फीका पड़ गया। कंपनी और डीलर के स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर जिला उपभोक्ता अदालत ने डीलर को नई कार देने या ब्याज सहित कीमत वापस करने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं करने पर अब अदालत ने डीलर का खाता अटैच कर बैंक से कहा है कि वह ब्याज सहित कार की कीमत अदालत में जमा कराएं।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में सांगवान सिटी टाउनशिप में रहने वाली नीलम सिंह पत्नी सुमंत चौहान ने मार्च-2020 में गुुरुग्राम के अलीपुर सोहना स्थित जेएमडी मोटर्स से सफेद रंग की हुंडई वेन्यू कार 8.53 लाख रुपये में खरीदी थी। नीलम ने बताया कि कार खरीदने के 20 दिन बाद ही उसका रंग फीका पड़ना शुरू हो गया। इसकी जानकारी डीलर के साथ-साथ कंपनी को भी अलग-अलग माध्यमों से दी गई, लेकिन उन लोगों के स्तर से समस्या का समाधान नहीं किया। इसके बाद सितंबर, 2020 में अलीगढ़ में जिला उपभोक्ता अदालत में वाद दायर किया।
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नीलम के अधिवक्ता केपी मिश्रा कहते हैं कि अदालत ने जुलाई-2022 को आदेश दिया कि डीलर पीड़ित को नई कार दे या उसकी पूरी कीमत खरीदने की तारीख से नौ फीसदी ब्याज के साथ अदा करे। साथ ही 10 हजार रुपये मानसिक कष्ट के लिए और वाद व्यय भी अदा करने का आदेश दिया। इसके बाद भी डीलर और कंपनी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कंपनी व डीलर ने इस फैसले के खिलाफ प्रदेश उपभोक्ता अदालत में अपील कर दी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। अब जिला उपभोक्ता फोरम ने डीलर के बैंक खाते को अटैच कर दिया है और बैंक को आदेश दिया है कि वह ब्याज सहित कीमत अदालत में जमा कराए।

नीलम सिंह, कार खरीदार
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