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Gurugram News: अंसल की 10.55 करोड़ की 6 संपत्तियां अटैच
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प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। ईडी गुरुग्राम ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर की 10.55 करोड़ रुपये मूल्य की 6 अचल प्रॉपर्टी को अटैच किया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत 10.55 करोड़ रुपये मूल्य की ये प्रॉपर्टी गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा (यूपी) और लुधियाना (पंजाब) में स्थित हैं, जो एपीआईएल के मालिक सुशील अंसल, प्रणव अंसल एंड सन एचयूएफ और कुसुम अंसल के पास हैं। यह मामला जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दर्ज किया गया है। अटैच की गई प्रॉपर्टी में कॉमर्शियल और ऑफिस शामिल हैं।
ईडी के अनुसार, एपीआईएल द्वारा गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स सुशांत लोक-। और एसेंसिया में पर्यावरण मानदंडों का पालन नहीं किया गया। जांच से पता चला है कि एपीआईएल ने सुशांत लोक फेज-। में कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित नहीं किया था जबकि दूसरी परियोजना एसेंसिया में स्थापित एसटीपी अपर्याप्त क्षमता का पाया गया।
घरेलू अपशिष्ट सीवेज जल को मानदंडों के अनुसार उपचारित न करके एपीआईएल ने एक ओर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, वहीं दूसरी ओर इसका अनुचित लाभ लिया गया।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। ईडी गुरुग्राम ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर की 10.55 करोड़ रुपये मूल्य की 6 अचल प्रॉपर्टी को अटैच किया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत 10.55 करोड़ रुपये मूल्य की ये प्रॉपर्टी गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा (यूपी) और लुधियाना (पंजाब) में स्थित हैं, जो एपीआईएल के मालिक सुशील अंसल, प्रणव अंसल एंड सन एचयूएफ और कुसुम अंसल के पास हैं। यह मामला जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दर्ज किया गया है। अटैच की गई प्रॉपर्टी में कॉमर्शियल और ऑफिस शामिल हैं।
ईडी के अनुसार, एपीआईएल द्वारा गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स सुशांत लोक-। और एसेंसिया में पर्यावरण मानदंडों का पालन नहीं किया गया। जांच से पता चला है कि एपीआईएल ने सुशांत लोक फेज-। में कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित नहीं किया था जबकि दूसरी परियोजना एसेंसिया में स्थापित एसटीपी अपर्याप्त क्षमता का पाया गया।
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घरेलू अपशिष्ट सीवेज जल को मानदंडों के अनुसार उपचारित न करके एपीआईएल ने एक ओर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, वहीं दूसरी ओर इसका अनुचित लाभ लिया गया।
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