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Gurugram News: एसडीएम ने एससी एवं एसटी एक्ट में पीड़ितों को दी गई आर्थिक सहायता की समीक्षा की
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एसडीएम ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम के एसडीएम परमजीत चहल ने बृहस्पतिवार को एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में आर्थिक सहायता की समीक्षा की। उन्होंने जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए एससी-एसटी एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, उसकी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही जल्द से जल्द पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम परमजीत चहल ने जून से सितंबर माह में जो केस दर्ज किए गए थे, उनके तहत पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है या नहीं उसकी जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता से संबंधित पीड़ित परिवार को भावनात्मक रूप में भी काफी सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट 1989 के तहत एफआईआर दर्ज होते ही पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा राशि देना सुनिश्चित किया जाए ताकि पीड़ितों को समय पर इसका लाभ मिल सके। इस एक्ट के तहत जो संबंधित व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाता है तो समाज कल्याण विभाग उस व्यक्ति से बैंक अकाउंट नंबर व अन्य दस्तावेज लेकर आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध करें। इस मामले में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए।
बैठक में तहसील कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ने एसडीएम को अवगत करवाते हुए बताया कि उपरोक्त अवधि में जिला स्तर पर 12 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इनमें 7 मामले कोर्ट में विचाराधीन है तथा 3 में पुलिस द्वारा तफ्तीश की जा रही है। जितेंद्र कुमार ने बताया कि उपरोक्त सभी केस में 4 पीड़ितों को सहायता राशि की पहली व 8 को दूसरी किश्त दी गयी है। बैठक के दौरान एसडीएम ने गैर सरकारी सदस्यों से भी इस विषय के तहत जानकारी हासिल की।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम के एसडीएम परमजीत चहल ने बृहस्पतिवार को एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में आर्थिक सहायता की समीक्षा की। उन्होंने जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए एससी-एसटी एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, उसकी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही जल्द से जल्द पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम परमजीत चहल ने जून से सितंबर माह में जो केस दर्ज किए गए थे, उनके तहत पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है या नहीं उसकी जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता से संबंधित पीड़ित परिवार को भावनात्मक रूप में भी काफी सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट 1989 के तहत एफआईआर दर्ज होते ही पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा राशि देना सुनिश्चित किया जाए ताकि पीड़ितों को समय पर इसका लाभ मिल सके। इस एक्ट के तहत जो संबंधित व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाता है तो समाज कल्याण विभाग उस व्यक्ति से बैंक अकाउंट नंबर व अन्य दस्तावेज लेकर आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध करें। इस मामले में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए।
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बैठक में तहसील कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ने एसडीएम को अवगत करवाते हुए बताया कि उपरोक्त अवधि में जिला स्तर पर 12 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इनमें 7 मामले कोर्ट में विचाराधीन है तथा 3 में पुलिस द्वारा तफ्तीश की जा रही है। जितेंद्र कुमार ने बताया कि उपरोक्त सभी केस में 4 पीड़ितों को सहायता राशि की पहली व 8 को दूसरी किश्त दी गयी है। बैठक के दौरान एसडीएम ने गैर सरकारी सदस्यों से भी इस विषय के तहत जानकारी हासिल की।
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