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प्रिंस हत्याकांड: आरोपी भोलू पर आरोप तय, 302 में चलेगा मुकदमा, 20 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
Tue, 24 Jan 2023 09:44 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
Published by: विजय पुंडीर
Updated Tue, 24 Jan 2023 09:44 PM IST
सार
मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोप तय होने के बाद भोलू पक्ष के अधिवक्ता को आरोप पर बहस करने का मौका दिया था। इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से इस मामले में ट्रायल फेस करने का निवेदन किया है। अब इस मामले में 20 फरवरी से गवाई कि प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : social media
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विस्तार
प्रिंस हत्याकांड मामले में आरोपी भोलू पर अदालत ने आरोप तय करते हुए धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने का फैसला किया है। यह आदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघला की अदालत ने दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई को इस मामले में गवाह पेश करने का आदेश दिया है।
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मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोप तय होने के बाद भोलू पक्ष के अधिवक्ता को आरोप पर बहस करने का मौका दिया था। इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से इस मामले में ट्रायल फेस करने का निवेदन किया है। अब इस मामले में 20 फरवरी से गवाई कि प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अदालत अब आरोपी भोलू को बालिग मानकर सुनवाई करेगी।
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आठ सितंबर 2017 को भोंडसी थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल के शौचालय में कक्षा दूसरी के छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आनन-फानन मामले में कार्रवाई करते हुए स्कूल में बस परिचालक अशोक को गिरफ्तार कर लिया था। परिजनों के साथ लोगों ने इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग की तो सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश जारी किए।
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सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की तो उसी स्कूल के 11 वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही सीबीआई ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बस परिचालक को क्लीन चिट दे दी थी।
पहले इस मामले की सुनवाई आरोपी को नाबालिग मानकर चल रही थी। परिजन ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की। परिजनों की याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि आरोपी को बालिग माना जाएं।