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Gurugram News: बिजली चोरी पर लगे जुर्माने के खिलाफ डाली याचिका खारिज

Sat, 08 Nov 2025 12:34 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 08 Nov 2025 12:34 AM IST
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Petition filed against penalty for power theft dismissed
कादीपुर सब डिविजन ने जुलाई 2017 में बिजली चोरी पकड़ी थी
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। बिजली चोरी पर लगे जुर्माने के खिलाफ डाली गई याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले को सुनने के क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुए याचिका को रद किया है। यह आदेश सिविल जज परमवीर की अदालत ने दिया है। कादीपुर सब डिविजन ने जुलाई 2017 में बिजली चोरी पकड़ी थी।


सेक्टर-5 निवासी चंद्र कला और उनके पति योगेंद्र ने अदालत में दायर की याचिका में बताया कि भवानी एन्क्लेव में उनका एक घर है। 30 जून 2017 को पड़ोसियों ने बताया था कि उनका मीटर जल गया है। इस पर उन्होंने नए मीटर के लिए आवेदन कर दिया। आवेदन के बाद वह बिजली कार्यालय गए तो वहां पर उनसे पुराने बिल भरने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्हें बताया कि उनके खिलाफ बिजली चोरी का मामला बनाया गया है और 30 हजार 960 रुपये जुर्माना लगाया गया है। बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि छह जुलाई 2017 को मीटर की जांच उनके किरायेदार के सामने की गई थी। तार डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। इस पर बिजली निगम की तरफ से जुर्माना लगाया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को सिविल अदालत के सुनने के क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
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