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Gurugram News: समय पर मालिकाना हक नहीं दिया, ब्याज समेत लौटाने होंगे रुपये

Mon, 07 Sep 2026 05:03 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 05:03 PM IST
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Ownership rights not granted on time; money must be refunded with interest.
रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण का आदेश, कमर्शियल यूनिट को लेकर हुआ था करार
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। खरीदार को समय से कमर्शियल यूनिट का पजेशन न देने पर रहेजा बिल्डर ब्याज समेत रुपये लौटाएगा। बिल्डर को 2024 में यूनिट का पजेशन देना था लेकिन अब तक खरीदार को पजेशन नहीं मिल सका। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के चेयरमैन अरुण कुमार ने दिया है।


सेक्टर-77 निवासी रोहित सिंह और गरिमा ने प्राधिकरण में दायर याचिका में बताया था कि उन्होंने सेक्टर- 84 में रहेजा ट्रिनिटी में एक कमर्शियल यूनिट बुक की थी। बिल्डर ने 22 दिसंबर 2017 में अलॉटमेंट लेटर जारी किया था। दूसरा करार 15 जनवरी 2019 में 52.98 लाख का करार हुआ। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे बिल्डर को 50 लाख से ज्यादा दे चुके हैं।प्राधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिल्डर कंपनी को आदेश दिया है कि वह 90 दिनों के अंदर खरीदार से ली गई 50.49 लाख रुपये को 10.80 प्रतिशत की दर से वापस करे।
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