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Gurugram News: बिल्डर को 17.67 लाख नौ फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने बिल्डर को समय पर फ्लैट नहीं देने पर उपभोक्ता को 17.67 लाख रुपये नौ फीसदी ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक तनाव के दो लाख और कानूनी खर्च के 55 हजार रुपये भी देने होंगे।
सोहना निवासी बबीता ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि साल 2016 में सोहना के सेक्टर-16 में रहेजा डेवलपर की परियाेजना में लोन लेकर एक फ्लैट बुक किया था। उन्होंने बिल्डर को 17.67 लाख रुपये दे दिए थे। उनका कहना है कि बिल्डर ने 12 जुलाई 2020 को फ्लैट की पजेशन देने का आश्वासन दिया था, जो तय समय पर नहीं मिली। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिल्डर को दिए आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को 17.67 लाख रुपये फीसदी ब्याज दर समेत वापस किए जाए साथ में मानसिक तनाव का मुआवजा व कानूनी खर्च भी देना होगा।
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गुरुग्राम। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने बिल्डर को समय पर फ्लैट नहीं देने पर उपभोक्ता को 17.67 लाख रुपये नौ फीसदी ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक तनाव के दो लाख और कानूनी खर्च के 55 हजार रुपये भी देने होंगे।
सोहना निवासी बबीता ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि साल 2016 में सोहना के सेक्टर-16 में रहेजा डेवलपर की परियाेजना में लोन लेकर एक फ्लैट बुक किया था। उन्होंने बिल्डर को 17.67 लाख रुपये दे दिए थे। उनका कहना है कि बिल्डर ने 12 जुलाई 2020 को फ्लैट की पजेशन देने का आश्वासन दिया था, जो तय समय पर नहीं मिली। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिल्डर को दिए आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को 17.67 लाख रुपये फीसदी ब्याज दर समेत वापस किए जाए साथ में मानसिक तनाव का मुआवजा व कानूनी खर्च भी देना होगा।
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