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Gurugram News: आठ लाख रुपये नौ फीसदी ब्याज के साथ देने के आदेश
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लाइवस्पेस कंपनी ने बीच में छोड़ दिया था फ्लैट की इंटीरियर का काम
अमर उजाला ब्यूरो
गुुरुग्राम। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लाइवस्पेस कंपनी को फ्लैट के इंटीरियर का काम बीच में छोड़ने पर 8.45 लाख रुपये नौ फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। वहीं, मानसिक परेशानी के लिए एक लाख और कानूनी खर्च में लगे 33 हजार रुपये देने होंगे।
हैमिल्टन कोर्ट निवासी वितिका बनर्जी ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि लाइवस्पेस सिटी सेंटर सेक्टर-29, गुरुग्राम व एएए इंटरनेशनल नोएडा, गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश ने जनवरी 2021 में फ्लैट की डिजाइनिंग व नवीनीकरण के लिए अनुमानित लागत 15.61 लाख रुपये बताई थी। शिकायतकर्ता ने अनुमानित लागत का 10 फीसदी यानी 1 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान पांच फरवरी को कर दिया । परियोजना के पूरा होने की तारीख जून 2021 तय की गई थी। हालांकि देश में कोरोना महामारी फैलने के बाद अप्रैल में दूसरा लॉकडाउन लगाया गया और काम रोकना पड़ा।
26 जुलाई 2021 को शिकायतकर्ता किसी काम से कोलकाता से गुरुग्राम आया था और काम की प्रगति देखने के लिए फ्लैट का दौरा किया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। आरोपियों ने उसे भरोसा दिया कि 23 अगस्त 2021 तक फ्लैट सौंप दिया जाएगा। 16 अगस्त 2021 को शिकायतकर्ता दोबारा फ्लैट पर गई और यह देखकर फिर हैरान रह गई कि काम अधूरा था। 10 मार्च 2022 को अधूरे कार्यों के संबंध में समझौते के तहत 2.63 लाख रुपये वापसी की पेशकश की गई।
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पीड़िता का कहना है कि अधूरे कार्य पूरा कराने में 33.81 लाख रुपये खर्च करने पड़े। वहीं, सामान के लिए 25 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च की गई। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल, सदस्य ज्योति सिवाच व खुशविंदर कौर ने दोनों पक्षों के वकीलों का तर्क सुना। आयोग ने 33.81 लाख रुपये पर 25 फीसदी राशि नौ फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। वहीं मानसिक परेशानी और केस का खर्च अलग देना होगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुुरुग्राम। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लाइवस्पेस कंपनी को फ्लैट के इंटीरियर का काम बीच में छोड़ने पर 8.45 लाख रुपये नौ फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। वहीं, मानसिक परेशानी के लिए एक लाख और कानूनी खर्च में लगे 33 हजार रुपये देने होंगे।
हैमिल्टन कोर्ट निवासी वितिका बनर्जी ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि लाइवस्पेस सिटी सेंटर सेक्टर-29, गुरुग्राम व एएए इंटरनेशनल नोएडा, गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश ने जनवरी 2021 में फ्लैट की डिजाइनिंग व नवीनीकरण के लिए अनुमानित लागत 15.61 लाख रुपये बताई थी। शिकायतकर्ता ने अनुमानित लागत का 10 फीसदी यानी 1 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान पांच फरवरी को कर दिया । परियोजना के पूरा होने की तारीख जून 2021 तय की गई थी। हालांकि देश में कोरोना महामारी फैलने के बाद अप्रैल में दूसरा लॉकडाउन लगाया गया और काम रोकना पड़ा।
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26 जुलाई 2021 को शिकायतकर्ता किसी काम से कोलकाता से गुरुग्राम आया था और काम की प्रगति देखने के लिए फ्लैट का दौरा किया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। आरोपियों ने उसे भरोसा दिया कि 23 अगस्त 2021 तक फ्लैट सौंप दिया जाएगा। 16 अगस्त 2021 को शिकायतकर्ता दोबारा फ्लैट पर गई और यह देखकर फिर हैरान रह गई कि काम अधूरा था। 10 मार्च 2022 को अधूरे कार्यों के संबंध में समझौते के तहत 2.63 लाख रुपये वापसी की पेशकश की गई।
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पीड़िता का कहना है कि अधूरे कार्य पूरा कराने में 33.81 लाख रुपये खर्च करने पड़े। वहीं, सामान के लिए 25 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च की गई। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल, सदस्य ज्योति सिवाच व खुशविंदर कौर ने दोनों पक्षों के वकीलों का तर्क सुना। आयोग ने 33.81 लाख रुपये पर 25 फीसदी राशि नौ फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। वहीं मानसिक परेशानी और केस का खर्च अलग देना होगा।