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Gurugram News: शादी से इन्कार पर युवती को गोली मारने के आरोपी को जमानत नहीं

Sat, 14 Feb 2026 01:42 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Feb 2026 01:42 AM IST
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No bail for man accused of shooting woman after she refused to marry him
गुरुग्राम। शादी से इन्कार करने पर युवती को गोली मारने के आरोपी विपिन की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। यह आदेश जिला सत्र एवं न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने दिया है। युवती की शिकायत पर 23 अक्तूबर 2025 को उद्योग विहार थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पीड़िता ने शिकायत की थी कि वह बीते दो साल से निजी कंपनी में काम करती है। उसी कंपनी में विपिन गाड़ी चलाता है। उसने शादी के लिए प्रपोज किया था लेकिन पीड़िता ने इन्कार कर दिया था। उसके बाद 23 अक्तूबर की सुबह करीब नौ बजे वह काम के लिए घर से निकली तो विपिन ने उनका रास्ता रोक लिया और घर चलकर बात करने को कहा। इसके लिए भी मना करने पर विपिन ने बैग से हथियार निकालकर पीड़िता को गोली मार दी जो उसके कंधे में लगी।
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