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निकाय चुनाव: प्रशासन की तैयारियां पूरी, 1109 बूथों पर आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां
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जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने सफल चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। निकाय चुनाव 2025 के तहत दो मार्च को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को संबंधित निकाय क्षेत्रवार रिटर्निंग अधिकारी चिन्हित स्थान से 1109 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां सामग्री के साथ रवाना करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अजय कुमार ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विषय जैसे पोलिंग पार्टियों का अंतिम प्रशिक्षण, ईवीएम वितरण व मतदान केंद्र तक संबंधित के लिए यातायात व्यवस्था, सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, रिजर्व पोलिंग पार्टी के अलावा मॉक पोल संबंधी तैयारी के लिए पांचों निकाय क्षेत्रों के आरओ व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आरटीए विभाग से समन्वय बनाकर एक मार्च को पोलिंग पार्टी मतदान केंद्र के लिए रवाना करें। इसके लिए बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, इसके लिए सभी बसों पर संबंधित वार्ड का नाम व मतदान केंद्र का नाम जरूर चस्पा किया जाए।
सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान
उपायुक्त ने बताया कि 2 मार्च को मतदान शुरू होने से पूर्व प्रत्याशी अथवा उनके पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में सुबह 7 बजे मॉक पोल किया जाएगा। इसके बाद सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न करवाया जाएगा। किसी भी वोटर को मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सोहना नगर परिषद व गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड संख्या 22 को छोड़कर जिले में सभी निकाय क्षेत्र के बूथ पर दो ईवीएम मौजूद रहेगी। एक ईवीएम से वार्ड मेंबर के लिए व दूसरी ईवीएम से मेयर व चेयरमैन प्रत्याशी के लिए मतदान कर सकेंगे। इसकी जानकारी प्रत्येक मतदाता को होनी चाहिए।
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सहायता के लिए मौजूद रहेंगे स्वयंसेवी
मतदान के वक्त किसी भी वोटर को असुविधा न हो। जिला प्रशासन की तरफ से अलग-अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मतदान के लिए पहुंचने वाले बुजुर्ग और अन्य ऐसे मतदाता जिन्हें सहारा लेकर चलने के लिए किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, उन्हें स्वयंसेवी की सहायता दी जाएगी।उपायुक्त ने कहा कि जिन मतदाताओं के पास यदि वोटर कार्ड नहीं हैं तो वे अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। ऐसे मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र। इसके अलावा बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित, राशन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
एक व दो मार्च को शराब की दुकानें बंद रहेंगी
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि 2 मार्च को गुरुग्राम नगर निगम में 905 बूथ, मानेसर नगर निगम में 96 बूथ, सोहना नगर परिषद में 47 व नगर परिषद पटौदी जाटौली मंडी में 45 बूथ सहित नगर पालिका फर्रुखनगर में 16 बूथ पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए 1109 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं व 333 रिजर्व पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। पोलिंग पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी, एक वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी तथा दो मतदान अधिकारी शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के तहत संबंधित निकाय क्षेत्र व उसके तीन किलोमीटर की परिधि में एक मार्च, 2 मार्च व 12 मार्च को मतगणना के दिन सभी शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने/परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं होगी। मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश ने 2 मार्च की शाम मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने व 12 मार्च के दिन मतगणना संपन्न होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश दिए हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। निकाय चुनाव 2025 के तहत दो मार्च को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को संबंधित निकाय क्षेत्रवार रिटर्निंग अधिकारी चिन्हित स्थान से 1109 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां सामग्री के साथ रवाना करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अजय कुमार ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विषय जैसे पोलिंग पार्टियों का अंतिम प्रशिक्षण, ईवीएम वितरण व मतदान केंद्र तक संबंधित के लिए यातायात व्यवस्था, सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, रिजर्व पोलिंग पार्टी के अलावा मॉक पोल संबंधी तैयारी के लिए पांचों निकाय क्षेत्रों के आरओ व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आरटीए विभाग से समन्वय बनाकर एक मार्च को पोलिंग पार्टी मतदान केंद्र के लिए रवाना करें। इसके लिए बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, इसके लिए सभी बसों पर संबंधित वार्ड का नाम व मतदान केंद्र का नाम जरूर चस्पा किया जाए।
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सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान
उपायुक्त ने बताया कि 2 मार्च को मतदान शुरू होने से पूर्व प्रत्याशी अथवा उनके पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में सुबह 7 बजे मॉक पोल किया जाएगा। इसके बाद सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न करवाया जाएगा। किसी भी वोटर को मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सोहना नगर परिषद व गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड संख्या 22 को छोड़कर जिले में सभी निकाय क्षेत्र के बूथ पर दो ईवीएम मौजूद रहेगी। एक ईवीएम से वार्ड मेंबर के लिए व दूसरी ईवीएम से मेयर व चेयरमैन प्रत्याशी के लिए मतदान कर सकेंगे। इसकी जानकारी प्रत्येक मतदाता को होनी चाहिए।
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सहायता के लिए मौजूद रहेंगे स्वयंसेवी
मतदान के वक्त किसी भी वोटर को असुविधा न हो। जिला प्रशासन की तरफ से अलग-अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मतदान के लिए पहुंचने वाले बुजुर्ग और अन्य ऐसे मतदाता जिन्हें सहारा लेकर चलने के लिए किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, उन्हें स्वयंसेवी की सहायता दी जाएगी।उपायुक्त ने कहा कि जिन मतदाताओं के पास यदि वोटर कार्ड नहीं हैं तो वे अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। ऐसे मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र। इसके अलावा बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित, राशन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
एक व दो मार्च को शराब की दुकानें बंद रहेंगी
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि 2 मार्च को गुरुग्राम नगर निगम में 905 बूथ, मानेसर नगर निगम में 96 बूथ, सोहना नगर परिषद में 47 व नगर परिषद पटौदी जाटौली मंडी में 45 बूथ सहित नगर पालिका फर्रुखनगर में 16 बूथ पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए 1109 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं व 333 रिजर्व पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। पोलिंग पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी, एक वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी तथा दो मतदान अधिकारी शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के तहत संबंधित निकाय क्षेत्र व उसके तीन किलोमीटर की परिधि में एक मार्च, 2 मार्च व 12 मार्च को मतगणना के दिन सभी शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने/परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं होगी। मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश ने 2 मार्च की शाम मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने व 12 मार्च के दिन मतगणना संपन्न होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश दिए हैं।