{"_id":"68b9a05cf1b952412a02a9a6","slug":"man-sentenced-to-20-years-in-prison-for-raping-a-teenager-gurgaon-news-c-24-1-gur1002-66439-2025-09-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा
विज्ञापन
शादी का झांसा देकर दिया था वारदात को अंजाम
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने दिया है। पीड़ित की मां की शिकायत पर सेक्टर-9ए थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह जब वह 10 जून 2021 को घर पर आया तो बेटी ने बताया कि साथ वाले कमरे में रहने वाले युवक ने उनको शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने बदनाम करने की धमकी देकर फिर से दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को 20 साल की कठोर कारावास और 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने दिया है। पीड़ित की मां की शिकायत पर सेक्टर-9ए थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह जब वह 10 जून 2021 को घर पर आया तो बेटी ने बताया कि साथ वाले कमरे में रहने वाले युवक ने उनको शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने बदनाम करने की धमकी देकर फिर से दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को 20 साल की कठोर कारावास और 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।