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Gurugram News: किशोर से कुकर्म के दोषी को 20 साल की कैद
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- अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। ओल्ड थाना इलाके में 12 साल के किशोर से कुकर्म के दोषी युवक रोहित को जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा दी है। सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
ओल्ड थाना में एफआईआर 12 जनवरी 2021 को दर्ज हुई थी। बाईपास रोड पर रहने वाली महिला ने मामले में पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें कहा गया कि उसका 12 साल का बेटा 12 जनवरी 2021 को मोमोज खाने बाजार गया था। वहां पर सेक्टर-16 निवासी रोहित ने किशोर को 100 रुपये का लालच दिया और सामान थमाकर बाइक पर बैठा लिया।
आरोप है कि कुछ दूर सुनसान जगह पर बने एक कमरे में आरोपी किशोर को ले गया और कुकर्म किया। साथ ही शोर मचाने पर मारपीट की और मारने की धमकी दी। किशोर ने घर आकर मां को इस बारे में बताया तो मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उसके खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया जिसमें 13 गवाह बनाए गए। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनकर अब अदालत ने फैसला सुनाया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। ओल्ड थाना इलाके में 12 साल के किशोर से कुकर्म के दोषी युवक रोहित को जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा दी है। सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
ओल्ड थाना में एफआईआर 12 जनवरी 2021 को दर्ज हुई थी। बाईपास रोड पर रहने वाली महिला ने मामले में पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें कहा गया कि उसका 12 साल का बेटा 12 जनवरी 2021 को मोमोज खाने बाजार गया था। वहां पर सेक्टर-16 निवासी रोहित ने किशोर को 100 रुपये का लालच दिया और सामान थमाकर बाइक पर बैठा लिया।
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आरोप है कि कुछ दूर सुनसान जगह पर बने एक कमरे में आरोपी किशोर को ले गया और कुकर्म किया। साथ ही शोर मचाने पर मारपीट की और मारने की धमकी दी। किशोर ने घर आकर मां को इस बारे में बताया तो मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उसके खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया जिसमें 13 गवाह बनाए गए। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनकर अब अदालत ने फैसला सुनाया है।
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