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Gurugram News: नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
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- पांच साल पहले दिया था वारदात को अंजाम
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अदालत ने पांच साल पहले 14 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म में दोषी दिनेश निवासी गांव नांगल मोहनपुर जिला महेंद्रगढ़ को आजीवन कारावास का फैसला दिया है। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 15 मार्च 2019 को महिला थाना मानेसर में दर्ज किया गया था।
महिला थाना मानेसर में एक नाबालिग बच्ची के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ इस वारदात से संबंधित साक्ष्य व गवाहों को एकत्रित करने के बाद अदालत में पेश किया था। अदालत ने पुलिस के द्वारा दाखिल चार्जशीट और साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अदालत ने पांच साल पहले 14 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म में दोषी दिनेश निवासी गांव नांगल मोहनपुर जिला महेंद्रगढ़ को आजीवन कारावास का फैसला दिया है। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 15 मार्च 2019 को महिला थाना मानेसर में दर्ज किया गया था।
महिला थाना मानेसर में एक नाबालिग बच्ची के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ इस वारदात से संबंधित साक्ष्य व गवाहों को एकत्रित करने के बाद अदालत में पेश किया था। अदालत ने पुलिस के द्वारा दाखिल चार्जशीट और साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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