दोषियों पर 10 हजार रुपये का भी लगाया जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। तीन साल पहल गांव नूरपुर में एक व्यक्ति को मारपीट कर तौलिए से गला घोंटकर हत्या करने वाले मंदीप व हेमंत को अदालत ने बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने दिया है।
गांव नूरपुर निवासी रविंद्र ने पुलिस को 18 अप्रैल 2020 में अपनी शिकायत में बताया था कि 17 अप्रैल को उसका छोटा भाई सुभाष (30) गांव के ही मनदीप व हेमंत के साथ गया था। वह रात को वापस घर नहीं लौटा था। अगले दिन 18 अप्रैल की सुबह करीब नौ बजे रवि ने घर पर आकर कहा कि उसे हेमंत व मनदीप ने बताया कि बीते रात को पुरानी रंजिश के चलते दोनों ने मिलकर सुभाष के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान दोनों ने मिलकर तौलिए से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी। सूचना मिलने पर रविंद्र मौके पर पहुंचा तो उसका भाई मृत अवस्था में पड़ा मिला।
पुलिस ने मामला दर्ज कर उसी दिन हेमंत व मनदीप को गिरफ्तार कर लिया।। पुलिस ने उनके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया तौलिया भी बरामद कर लिया था। मृतक व दोषियों में पहले भी मामूली विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया।
लोक अभियोजक ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने जांच में पुष्टि की तौलिए पर लगे खून के निशान व मृतक के खून के निशान एक ही है। इसके साथ ही जिस तरह से सुभाष गला दबाने से मौत हुई है। वह उस तौलिए से संभव है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बृहस्पतिवार को हेमंत व मंदीप को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।