फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   life imprisonment for murder after rape

Gurugram News: दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को उम्रकैद

Wed, 16 Aug 2023 11:13 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम Updated Wed, 16 Aug 2023 11:13 PM IST
विज्ञापन
life imprisonment for murder after rape
तावडू। तीन वर्ष पहले फिरोजपुर थाना सीमा अरावली क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। नूंह में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा दी। 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सरकार से पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा देने की भी सिफारिश की है।
विज्ञापन

विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि फिरोजपुर उपमंडल के अंतर्गत एक गांव के व्यक्ति ने दिसंबर 2019 में पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली उनकी आठ वर्षीय बेटी पहाड़ पर बकरी चराने गई थी। शाम तक नहीं लौटी तो छानबीन की। दूसरे दिन झाड़ियों में नग्न अवस्था में बेटी का शव मिला। पीड़ित पक्ष ने दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने कड़ा संज्ञान लेते हुए केस दर्ज के साथ एसआईटी गठित कर दी। चार दिन बाद ही पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी को एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से धर दबोचा। आरोपी की पहचान मुकीन उर्फ मुक्की गांव निम्ली थाना तिजारा जिला अलवर के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। बीते 11 अगस्त को आरोपी मुकीम उर्फ मुक्की को सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने दोषी मानते बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ-साथ 75 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुना दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed