{"_id":"68af0b750809bd27040ca710","slug":"last-date-for-submission-of-documents-on-rule-134a-dues-portal-extended-gurgaon-news-c-24-1-grg1016-65701-2025-08-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: नियम 134ए बकाया पोर्टल पर दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: नियम 134ए बकाया पोर्टल पर दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी
विज्ञापन
मान्यता पत्रों की जांच और प्रतिपूर्ति दरों के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। शिक्षा निदेशालय ने 134ए योजना के अंतर्गत निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को बड़ी राहत दी है। निदेशालय ने आदेश जारी करते हुए 134ए बकाया पोर्टल (एरियर पोर्टल) पर दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 12 अगस्त निर्धारित की गई थी।
नियम 134ए के तहत निजी स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को 10 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त दाखिला प्रदान करते है। निदेशालय के मुताबिक सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अपने मान्यता पत्रों की जांच कर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विभाग ने साफ किया है कि केवल विभाग द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अस्थायी मान्यता, डिम्ड रिकग्निशन अथवा स्थायी मान्यता प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। वहीं, किसी भी शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी परमिशन सर्टिफिकेट मान्यता के लिए मान्य नहीं माना जाएगा।
इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 2 से 5 के लिए दरें 200 से बढ़ाकर अब 700 रुपये प्रति छात्र और शहरी क्षेत्रों में 300 से 900 रुपये तक कर दी गई हैं। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 300 से 700 रुपये और शहरी क्षेत्र में 400 से 900 रुपये तक की दरें निर्धारित की गई हैं। निदेशालय ने सभी स्कूलों को चेतावनी दी है कि प्रतिपूर्ति राशि का दावा करते समय अपलोड किए गए दस्तावेजों और तय दरों में किसी भी तरह की अंतर पाए जाने पर तुरंत विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को समय सीमा के भीतर पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश दिए है।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। शिक्षा निदेशालय ने 134ए योजना के अंतर्गत निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को बड़ी राहत दी है। निदेशालय ने आदेश जारी करते हुए 134ए बकाया पोर्टल (एरियर पोर्टल) पर दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 12 अगस्त निर्धारित की गई थी।
नियम 134ए के तहत निजी स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को 10 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त दाखिला प्रदान करते है। निदेशालय के मुताबिक सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अपने मान्यता पत्रों की जांच कर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विभाग ने साफ किया है कि केवल विभाग द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अस्थायी मान्यता, डिम्ड रिकग्निशन अथवा स्थायी मान्यता प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। वहीं, किसी भी शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी परमिशन सर्टिफिकेट मान्यता के लिए मान्य नहीं माना जाएगा।
विज्ञापन
इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 2 से 5 के लिए दरें 200 से बढ़ाकर अब 700 रुपये प्रति छात्र और शहरी क्षेत्रों में 300 से 900 रुपये तक कर दी गई हैं। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 300 से 700 रुपये और शहरी क्षेत्र में 400 से 900 रुपये तक की दरें निर्धारित की गई हैं। निदेशालय ने सभी स्कूलों को चेतावनी दी है कि प्रतिपूर्ति राशि का दावा करते समय अपलोड किए गए दस्तावेजों और तय दरों में किसी भी तरह की अंतर पाए जाने पर तुरंत विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को समय सीमा के भीतर पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश दिए है।
विज्ञापन