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Gurugram News: आईफोन में आई खराबी, एप्पल को मुआवजे के साथ पैसे वापस करने के आदेश
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उपभोक्ता आयोग से -- -- -- --
- मोबाइल खरीदने के 15 दिन के भीतर उसमें ठीक से चार्जिंग समेत अन्य समस्याएं आने लगीं थीं
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। आईफोन-15 खरीदने के 15 दिन में ही खराबी आने पर एप्पल कंपनी को खरीदार को मुआवजे के साथ पूरे पैसे वापस करने होंगे। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य खुशविंद्र कौर ने दिया है।
गुरुग्राम निवासी गौरव जैन ने उपभोक्ता आयोग में दायर याचिका में बताया कि उन्होंने 30 अक्तूबर 2024 को फिल्पकार्ट से आईफोन-15 करीब 54 हजार रुपये में खरीदा था। मोबाइल खरीदने के 15 दिन के भीतर ही उसकी स्क्रीन अचानक बंद होने लगी। मोबाइल ठीक से चार्ज नहीं होने के साथ ही उसमें अन्य समस्याएं आने लगीं थीं। वह एप्पल कंपनी के सर्विस सेंटर पर भी सात बार गए। हर बार मोबाइल ठीक कर दिया जाता था लेकिन कुछ दिन बाद फिर से मोबाइल में वही समस्या आ जाती थी। इससे उन्हें काफी परेशानी होती थी।
आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी की गलती मानते हुए आदेश दिया है कि वह 53 हजार रुपये को नौ प्रतिशत की दर से खरीदार को वापस करें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी पर 20 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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- मोबाइल खरीदने के 15 दिन के भीतर उसमें ठीक से चार्जिंग समेत अन्य समस्याएं आने लगीं थीं
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। आईफोन-15 खरीदने के 15 दिन में ही खराबी आने पर एप्पल कंपनी को खरीदार को मुआवजे के साथ पूरे पैसे वापस करने होंगे। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य खुशविंद्र कौर ने दिया है।
गुरुग्राम निवासी गौरव जैन ने उपभोक्ता आयोग में दायर याचिका में बताया कि उन्होंने 30 अक्तूबर 2024 को फिल्पकार्ट से आईफोन-15 करीब 54 हजार रुपये में खरीदा था। मोबाइल खरीदने के 15 दिन के भीतर ही उसकी स्क्रीन अचानक बंद होने लगी। मोबाइल ठीक से चार्ज नहीं होने के साथ ही उसमें अन्य समस्याएं आने लगीं थीं। वह एप्पल कंपनी के सर्विस सेंटर पर भी सात बार गए। हर बार मोबाइल ठीक कर दिया जाता था लेकिन कुछ दिन बाद फिर से मोबाइल में वही समस्या आ जाती थी। इससे उन्हें काफी परेशानी होती थी।
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आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी की गलती मानते हुए आदेश दिया है कि वह 53 हजार रुपये को नौ प्रतिशत की दर से खरीदार को वापस करें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी पर 20 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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