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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद

Mon, 07 Mar 2022 11:11 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Mar 2022 11:11 PM IST
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Imprisonment for 10 years for rape on the pretext of marriage
गुरुग्राम। युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व उससे लाखों रुपये ऐंठने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 10 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार पुणे की एक युवती ने वर्ष 2020 की 3 सितंबर को पुलिस आयुक्त को एक शिकायत दी थी कि जीवनसाथी डॉट कॉम पर दिल्ली के राजीव ने अपना प्रोफाइल अपलोड किया हुआ था। जिसमें उसने स्वयं को तलाकशुदा दिखाया था। प्रोफाइल में दिए मोबाइल नंबर पर उसकी राजीव से बात होती रही। वह मार्च माह में गुरुग्राम में अपनी मां को छोड़ने के लिए आई थी। उसकी वहां राजीव से मुलाकात हुई और वह दोनों कई दिनों तक एक साथ भी रहे, जिससे राजीव पर उसका विश्वास बन गया। इस दौरान राजीव ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। राजीव उसकी माता से मिलने भी आया और युवती से शादी करने का आग्रह भी किया। उसने बताया था कि वह चाय का कारोबार करता है। उसने उसे झांसे में लेकर 5 लाख 17 हजार 366 रुपये अपने भाई पंकज के अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए। यह सब कार्य विश्वास पर ही हुआ, लेकिन उसके बाद उसने शादी के लिए आनाकानी शुरू कर दी। वह और जानकारी लेने के लिए राजीव के दिल्ली स्थित मकान पर गई। वहां पर वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मिला। उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए वह उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। सदर थाना पुलिस ने 3 सितंबर 2020 को भादंस की धारा 376 (2) (एन) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी राजीव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने सोमवार को आरोपी को 10 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी है। जुर्माने का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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