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दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के मामले में10 साल की कैद

Wed, 02 Feb 2022 07:21 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Feb 2022 07:21 PM IST
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Imprisonment for 10 years for rape and death threats
गुरुग्राम। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता ने महिला से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी नरेश को 10 साल की कैद व 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे के अनुसार रोजकामेव क्षेत्र की विधवा महिला ने 17 जून 2019 को सोहना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि वह अपनी बहन को छोड़कर पलवल बस अड्डे पर खड़ी थी। उसी समय उसके मोबाइल पर ग्राम रामपुर आटा के नरेश का फोन आया और पूछा कि वह कहां पर है। पीड़िता ने बताया कि वह पलवल बस अड्डे पर खड़ी है। थोड़ी देर में वह मोटर साइकिल लेकर बस अड्डे पर पहुंच गया। वहां से वह मोटरसाइकिल से एपीजे कॉलेज की ओर नहर की पटरी पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना की जानकारी किसी अन्य को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सबूत और गवाह के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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