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हाईकोर्ट के आदेश पर आयुध डिपो क्षेत्र से अवैध निर्माण ध्वस्त किए

Tue, 09 Feb 2021 11:17 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 09 Feb 2021 11:17 PM IST
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Illegal construction dismantled from Ordnance area on order of High Court
गुरुग्राम। हाईकोर्ट के आदेश पर सख्ती करते हुए नगर निगम ने आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में मंगलवार को एक बार फिर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। सहायक अभियंता वसीम अकरम तथा कनिष्ठ अभियंता हेमंत कुमार की टीम ने केंद्रीय विद्यालय के सामने अनधिकृत रूप से बिछाई जा रही सीवर एवं पेयजल लाइनों तथा प्लॉट फाउंडेशन को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया।
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किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए टीम के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार के नए निर्माण को प्रतिबंधित किया हुआ है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा समय-समय पर न्यायालय के निर्देशों के पालन में नए निर्माणों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र में सूचना बोर्ड के माध्यम से भी आमजन को सूचित किया गया है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के प्लॉट, मकान या दुकान की खरीद-फरोख्त न करें।
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नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने प्रतिबंधित दायरे को तीन पॉकेट में बांटकर अलग-अलग अधिकारियों को इनफोर्समेंट ऑफिसर की जिम्मेदारी दी हुई है। इनफोर्समेंट ऑफिसर की टीमें क्षेत्र में लगातार कार्रवाई कर रही है।
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