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Gurugram News: फ्लाइट में शौचालय गंदा व सुविधा न मिलने पर कंपनी देगी एक लाख मुआवजा
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महिला ने बेटे के साथ दिल्ली से लंदन और वापसी के लिए बुक की थी फ्लाइट
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। एयर इंडिया की फ्लाइट में साफ-सफाई के साथ ही अन्य सुविधा न मिलने पर कंपनी को शिकायतकर्ता महिला को एक लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। दरअसल एक महिला ने अपने बेटे के साथ दिल्ली से लंदन और लंदन से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट बुक की थी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
सेक्टर-56 निवासी कोमल ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि दो फरवरी 2023 को उन्होंने अपनी और बेटे के लिए 27 मई 2023 के लिए दिल्ली से लंदन के लिए और 24 जून 2023 के लिए लंदन से दिल्ली के लिए फ्लाइट बुक की थी। उनका कहना था कि फ्लाइट में मिलने वाली मनोरंजन प्रणाली खराब थी। इसके साथ ही शौचालय भी साफ नहीं था। फ्लाइट में मौजूद कर्मचारियों से उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह परेशानी उन्हें दोनों बार हुई थी। उन्होंने वापस आकर इसकी शिकायत कंपनी से की थी। इस मामले में एयर इंडिया की तरफ से कोई भी दलील आयोग के सामने पेश नहीं की गई। इस पर आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को हुई परेशानी पर एक लाख रुपये का मुआवजा दे। इसके साथ ही कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 22 हजार रुपये दिए जाएं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। एयर इंडिया की फ्लाइट में साफ-सफाई के साथ ही अन्य सुविधा न मिलने पर कंपनी को शिकायतकर्ता महिला को एक लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। दरअसल एक महिला ने अपने बेटे के साथ दिल्ली से लंदन और लंदन से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट बुक की थी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
सेक्टर-56 निवासी कोमल ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि दो फरवरी 2023 को उन्होंने अपनी और बेटे के लिए 27 मई 2023 के लिए दिल्ली से लंदन के लिए और 24 जून 2023 के लिए लंदन से दिल्ली के लिए फ्लाइट बुक की थी। उनका कहना था कि फ्लाइट में मिलने वाली मनोरंजन प्रणाली खराब थी। इसके साथ ही शौचालय भी साफ नहीं था। फ्लाइट में मौजूद कर्मचारियों से उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह परेशानी उन्हें दोनों बार हुई थी। उन्होंने वापस आकर इसकी शिकायत कंपनी से की थी। इस मामले में एयर इंडिया की तरफ से कोई भी दलील आयोग के सामने पेश नहीं की गई। इस पर आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को हुई परेशानी पर एक लाख रुपये का मुआवजा दे। इसके साथ ही कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 22 हजार रुपये दिए जाएं।
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