फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   If garbage is found in empty plots and premises in Manesar, a fine will be imposed

Gurugram News: मानेसर में खाली प्लाॅट और परिसर में मिला कूड़ा तो लगेगा जुर्माना

Tue, 26 Aug 2025 12:44 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 26 Aug 2025 12:44 AM IST
विज्ञापन
If garbage is found in empty plots and premises in Manesar, a fine will be imposed
शहर को साफ रखने के लिए आयुक्त ने उठाया कदम
विज्ञापन



अमर उजाला ब्यूरो
मानेसर। मानेसर नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयुक्त आयुष सिन्हा ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 274 के तहत आदेश जारी किए हैं। दोनों संयुक्त आयुक्त अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों का कड़ाई से पालन करेंगे।


आयुक्त आयुष सिन्हा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, निगम क्षेत्र में खाली प्लाॅट या निजी परिसर में कूड़ा पाया गया तो नगर निगम उसकी सफाई करवाएगा। निगम की ओर से करवाई गई सफाई पर होने वाले खर्च का वहन स्वयं प्लाॅट या परिसर के मालिक को करना होगा। निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से आयुक्त द्वारा यह कदम उठाया गया है। इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने पर निगम क्षेत्र में सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया जा सकेगा।
विज्ञापन




आदेश के अनुसार यदि कोई प्लाॅट, परिसर नियमित रूप से साफ नहीं पाया जाता तो आयुक्त को यह अधिकार है कि उसकी सफाई करवाकर, सफाई पर होने वाले खर्च मालिक या उस परिसर का इस्तेमाल करने वाले लोगों से टैक्स के बकाया के रूप में वसूल करें। इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए आयुक्त ने दोनों संयुक्त निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं। आदेश के तहत संयुक्त आयुक्तों को निगम क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और सौंदर्यीकरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के अधिकार दिए हैं। संयुक्त आयुक्त 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed