{"_id":"68acb6199c3509fa730af548","slug":"if-garbage-is-found-in-empty-plots-and-premises-in-manesar-a-fine-will-be-imposed-gurgaon-news-c-24-1-grg1016-65518-2025-08-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: मानेसर में खाली प्लाॅट और परिसर में मिला कूड़ा तो लगेगा जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: मानेसर में खाली प्लाॅट और परिसर में मिला कूड़ा तो लगेगा जुर्माना
विज्ञापन
शहर को साफ रखने के लिए आयुक्त ने उठाया कदम
अमर उजाला ब्यूरो
मानेसर। मानेसर नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयुक्त आयुष सिन्हा ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 274 के तहत आदेश जारी किए हैं। दोनों संयुक्त आयुक्त अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों का कड़ाई से पालन करेंगे।
आयुक्त आयुष सिन्हा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, निगम क्षेत्र में खाली प्लाॅट या निजी परिसर में कूड़ा पाया गया तो नगर निगम उसकी सफाई करवाएगा। निगम की ओर से करवाई गई सफाई पर होने वाले खर्च का वहन स्वयं प्लाॅट या परिसर के मालिक को करना होगा। निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से आयुक्त द्वारा यह कदम उठाया गया है। इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने पर निगम क्षेत्र में सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया जा सकेगा।
आदेश के अनुसार यदि कोई प्लाॅट, परिसर नियमित रूप से साफ नहीं पाया जाता तो आयुक्त को यह अधिकार है कि उसकी सफाई करवाकर, सफाई पर होने वाले खर्च मालिक या उस परिसर का इस्तेमाल करने वाले लोगों से टैक्स के बकाया के रूप में वसूल करें। इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए आयुक्त ने दोनों संयुक्त निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं। आदेश के तहत संयुक्त आयुक्तों को निगम क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और सौंदर्यीकरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के अधिकार दिए हैं। संयुक्त आयुक्त 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
मानेसर। मानेसर नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयुक्त आयुष सिन्हा ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 274 के तहत आदेश जारी किए हैं। दोनों संयुक्त आयुक्त अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों का कड़ाई से पालन करेंगे।
आयुक्त आयुष सिन्हा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, निगम क्षेत्र में खाली प्लाॅट या निजी परिसर में कूड़ा पाया गया तो नगर निगम उसकी सफाई करवाएगा। निगम की ओर से करवाई गई सफाई पर होने वाले खर्च का वहन स्वयं प्लाॅट या परिसर के मालिक को करना होगा। निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से आयुक्त द्वारा यह कदम उठाया गया है। इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने पर निगम क्षेत्र में सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया जा सकेगा।
विज्ञापन
आदेश के अनुसार यदि कोई प्लाॅट, परिसर नियमित रूप से साफ नहीं पाया जाता तो आयुक्त को यह अधिकार है कि उसकी सफाई करवाकर, सफाई पर होने वाले खर्च मालिक या उस परिसर का इस्तेमाल करने वाले लोगों से टैक्स के बकाया के रूप में वसूल करें। इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए आयुक्त ने दोनों संयुक्त निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं। आदेश के तहत संयुक्त आयुक्तों को निगम क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और सौंदर्यीकरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के अधिकार दिए हैं। संयुक्त आयुक्त 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।
विज्ञापन