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महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी गोपाल शर्मा को जमानत मिली

Mon, 02 Aug 2021 07:42 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Aug 2021 07:42 PM IST
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Gopal Sharma, accused of giving provocative speech in Mahapanchayat, got bail
गुरुग्राम। अतिरिक्त जिला जज डीएन भारद्वाज ने समुदाय विशेष के प्रति महापंचायत में भड़काऊ भाषणबाजी करने के आरोपी गोपाल शर्मा की जमानत मंजूर कर दी है। इससे पहले दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। आरोपी के अधिवक्ता जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज, लोकेश वशिष्ठ व अविनाश मिश्रा ने बताया कि आरोपी करीब एक माह से जिला जेल में बंद है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि जमानत याचिका स्वीकार की जाए।
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गत सप्ताह भी जमानत याचिका अदालत में दायर की गई थी, लेकिन अधिवक्ताओं ने तकनीकी कारणों से याचिका वापिस ले ली थी। अब पुन: जमानत याचिका दायर की गई है। जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। गौरतलब है कि गत 4 जुलाई को मूक-बधिर छात्रों के धर्मपरिवर्तन के विरोध में महापंचायत हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में वक्ता भी शामिल हुए थे।
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इन्हीं में से दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में गोली चलाने के तथाकथित आरोपी गोपाल शर्मा उर्फ रामभक्त गोपाल भी पहुंचा था। महापंचायत में उसने विवादित बयान दिया था। गोपाल शर्मा उत्तर प्रदेश के जेवर कस्बे का निवासी बताया जाता है। क्षेत्र के ही एक व्यक्ति द्वारा उसके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला पटौदी थाना पुलिस में दर्ज कराया गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जिला जेल में बंद है।
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