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Gurugram News: व्यापारियों के लिए बकाया कर विवादों के समाधान का सुनहरा अवसर

Sun, 31 May 2026 05:10 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 31 May 2026 05:10 PM IST
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Golden opportunity for traders to resolve outstanding tax disputes
1 जून से 28 सितंबर तक लागू रहेगी एकमुश्त निपटान योजना 2026, व्यापारियों से लाभ उठाने की अपील
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नंबर गेम - 01 लाख रुपये तक के बकाया मामलों में 100 प्रतिशत राहत


अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2025 में छोटे व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई एकमुश्त निपटान योजना को व्यापारियों का व्यापक समर्थन मिला था। प्रदेशभर में 1,15,223 व्यापारियों ने इस योजना का लाभ उठाकर अपने लंबित कर मामलों का निपटारा किया। योजना की अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने दोबारा एकमुश्त निपटान योजना 2026 (ओटीएस) लागू करने का निर्णय लिया है।

संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (रेंज), गुरुग्राम स्नेह लता यादव ने बताया कि यह योजना 1 जून 2026 से 28 सितंबर 2026 तक के लिए प्रभावी रहेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कराधान अधिनियमों के अंतर्गत लंबित बकाया कर मामलों का समाधान करना, न्यायालयों एवं अपीलीय मंचों पर लंबित विवादों को कम करना तथा कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है।
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सात कराधान अधिनियमों के बकाया देय में मिलेगी राहत

उन्होंने ने बताया कि यह योजना सात कराधान अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित बकाया देय राशि के निपटान का अवसर प्रदान करती है। यदि किसी करदाता पर किसी अधिनियम के अंतर्गत किसी वर्ष के लिए एक लाख रुपये तक का कर बकाया है, तो उसे योजना के तहत अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में संबंधित वर्ष का कर, ब्याज एवं जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।
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