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Gurugram News: पजेशन न देने तक गोदरेज डेवलपर्स फ्लैट खरीदार को देगा 10.8 प्रतिशत ब्याज
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30 सितंबर तक देना था फ्लैट का पजेशन, 2.06 करोड़ में हुआ था कंपनी के साथ करार
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। समय से फ्लैट का पजेशन न देने पर गोदरेज डेवलपर्स खरीदार को ब्याज समेत पूरी रकम चुकाएगा। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरुग्राम के चेयरमैन अरुण कुमार ने दिया है। सेक्टर -83 निवासी ज्योति मेहता और कांता रानी ने गोदरेज के सेक्टर-85 स्थित रिहायशी परियोजना में गोदरेज एयर में फ्लैट बुक किया था। कंपनी ने उनका 2.06 करोड़ रुपये में करार हुआ। उपभोक्ता ने कंपनी को 1.85 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था। करार की शर्तों के अनुसार, कंपनी को 30 सितंबर 2024 तक फ्लैट का पजेशन देना था, मगर तय समय में पजेशन नहीं मिला। अथॉरिटी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि बिल्डर को 30 सितंबर 2024 से लेकर वैध ऑफर ऑफ पजेशन मिलने के दो महीने बाद या वास्तविक कब्जा मिलने तक जो भी पहले हो तब तक खरीदार से ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। साथ ही बिल्डर पर खरीदार से किसी भी प्रकार का होल्डिंग चार्ज वसूलने के लिए भी मना किया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। समय से फ्लैट का पजेशन न देने पर गोदरेज डेवलपर्स खरीदार को ब्याज समेत पूरी रकम चुकाएगा। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरुग्राम के चेयरमैन अरुण कुमार ने दिया है। सेक्टर -83 निवासी ज्योति मेहता और कांता रानी ने गोदरेज के सेक्टर-85 स्थित रिहायशी परियोजना में गोदरेज एयर में फ्लैट बुक किया था। कंपनी ने उनका 2.06 करोड़ रुपये में करार हुआ। उपभोक्ता ने कंपनी को 1.85 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था। करार की शर्तों के अनुसार, कंपनी को 30 सितंबर 2024 तक फ्लैट का पजेशन देना था, मगर तय समय में पजेशन नहीं मिला। अथॉरिटी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि बिल्डर को 30 सितंबर 2024 से लेकर वैध ऑफर ऑफ पजेशन मिलने के दो महीने बाद या वास्तविक कब्जा मिलने तक जो भी पहले हो तब तक खरीदार से ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। साथ ही बिल्डर पर खरीदार से किसी भी प्रकार का होल्डिंग चार्ज वसूलने के लिए भी मना किया है।