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Gurugram News: देरी से पजेशन देने पर गोदरेज बिल्डर खरीदार को देगा ब्याज

Sun, 30 Aug 2026 10:59 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:59 PM IST
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Godrej builder to pay interest to the buyer for delayed possession.
2023 में देना था पजेशन, 2026 में कंपनी ने दिया पजेशन का ऑफर
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। खरीदार को समय से फ्लैट का पजेशन न देने पर गोदरेज बिल्डर को ब्याज देने का आदेश दिया गया है। खरीदार से ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। यह आदेश यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के चेयरमैन अरुण कुमार ने आदेश दिया है।


नई दिल्ली के द्वारका निवासी मधु छाबरा और प्रदीप छाबरा ने प्राधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि गोदरेज की तरफ से सेक्टर-106 में गोदरेज मेरिडियन-2 में विकसित की गई परियोजना में फ्लैट बुक किया था। कंपनी के साथ 31 दिसंबर 2021 में करार हुआ था। फ्लैट की कीमत सभी चार्ज लगाकर 1.91 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 1.84 करोड़ रुपये खरीदार की तरफ से दे दी गई थी। कंपनी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके फ्लैट का पजेशन 30 सितंबर 2023 तक दे दिया जाएगा लेकिन उन्हें पजेशन नहीं मिला। फ्लैट का पजेशन न मिलने पर उन्होंने प्राधिकरण में याचिका दायर की। कंपनी को परियोजना के कुछ हिस्से के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट 2024 में मिल गया था । कंपनी की तरफ से जनवरी 2026 को खरीदार को फ्लैट के लिए पजेशन का ऑफर दिया गया। प्राधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गोदरेज बिल्डर को आदेश दिया है कि वह सितंबर 2023 से ऑफर पजेशन करने तक उनसे ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा।
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