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Gurugram News: कोविड में रद्द हुई थी फ्लाइट, एयर इंडिया ने नहीं लौटाया टिकट का पैसा, अब देगा मुआवजा
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अप्रैल 2020 में ऑस्ट्रेलिया से भारत वापसी के लिए 28986 रुपये में बुक की थी टिकट
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। कोविड महामारी के दौरान रद्द हुई फ्लाइट के टिकट का रुपया रिफंड देने से मना करना एयर इंडिया को भारी पड़ गया। उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइंस को पूरा पैसा ब्याज समेत वापस करने के साथ उपभोक्ता को मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च हुए रुपये भी वापस देने के आदेश दिए हैं।
मामला 2020 का है। कोविड का दौर था। सेक्टर-15 पार्ट-2 में रहने वाली संतोष फरवरी 2020 में अपने बेटे के साथ दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न गईं थीं। 16 अप्रैल 2020 को उनकी वापसी की फ्लाइट थी। उन्होंने 28,986 रुपये में इसमें सीट बुक की थी। हालांकि, कोविड के चलते लगे वैश्विक लॉकडाउन के कारण उनकी यह फ्लाइट रद्द हो गई। स्थिति सामान्य होने के बाद जुलाई 2020 में वह एयर इंडिया का एक नया टिकट खरीदकर दिल्ली वापसी की।
इसके बाद, उन्होंने बुकिंग पार्टनर इबीबो ग्रुप के जरिए अपने रद्द हुए पुराने टिकट का रिफंड मांगा। इसके लिए 11 जनवरी 2021 को आवेदन किया। इबीबो ने उनकी मांग एयर इंडिया के पास भेज दी, लेकिन विमानन कंपनी ने रिफंड नहीं दिया। आयोग ने माना कि एयर इंडिया ने सर्वोच्च न्यायालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के दिशा-निर्देशों के बावजूद समय पर रिफंड जारी न करके सेवा में गंभीर कमी बरती है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि 28,986 रुपये नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इस रकम पर ब्याज 11 जनवरी 2021 से दिया जाएगा। इस दौरान यात्री को हुई मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च हुए 11 हजार रुपये भी देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि एयर इंडिया इबीबो के बजाए सीधे शिकायतकर्ता के खाते में भेजे यह रकम भेजेगा।
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गुरुग्राम। कोविड महामारी के दौरान रद्द हुई फ्लाइट के टिकट का रुपया रिफंड देने से मना करना एयर इंडिया को भारी पड़ गया। उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइंस को पूरा पैसा ब्याज समेत वापस करने के साथ उपभोक्ता को मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च हुए रुपये भी वापस देने के आदेश दिए हैं।
मामला 2020 का है। कोविड का दौर था। सेक्टर-15 पार्ट-2 में रहने वाली संतोष फरवरी 2020 में अपने बेटे के साथ दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न गईं थीं। 16 अप्रैल 2020 को उनकी वापसी की फ्लाइट थी। उन्होंने 28,986 रुपये में इसमें सीट बुक की थी। हालांकि, कोविड के चलते लगे वैश्विक लॉकडाउन के कारण उनकी यह फ्लाइट रद्द हो गई। स्थिति सामान्य होने के बाद जुलाई 2020 में वह एयर इंडिया का एक नया टिकट खरीदकर दिल्ली वापसी की।
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इसके बाद, उन्होंने बुकिंग पार्टनर इबीबो ग्रुप के जरिए अपने रद्द हुए पुराने टिकट का रिफंड मांगा। इसके लिए 11 जनवरी 2021 को आवेदन किया। इबीबो ने उनकी मांग एयर इंडिया के पास भेज दी, लेकिन विमानन कंपनी ने रिफंड नहीं दिया। आयोग ने माना कि एयर इंडिया ने सर्वोच्च न्यायालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के दिशा-निर्देशों के बावजूद समय पर रिफंड जारी न करके सेवा में गंभीर कमी बरती है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि 28,986 रुपये नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इस रकम पर ब्याज 11 जनवरी 2021 से दिया जाएगा। इस दौरान यात्री को हुई मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च हुए 11 हजार रुपये भी देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि एयर इंडिया इबीबो के बजाए सीधे शिकायतकर्ता के खाते में भेजे यह रकम भेजेगा।
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