फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Family members will get compensation of Rs 23.02 lakh

Gurugram News: परिजनों को मिलेगा 23.02 लाख रुपये का मुआवजा

Wed, 11 Oct 2023 12:18 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Oct 2023 12:18 AM IST
विज्ञापन
Family members will get compensation of Rs 23.02 lakh
अक्तूबर 2022 में घर जाते समय गाड़ी की चपेट में आने से हुई थी युवक की मौत
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो





गुरुग्राम। एक साल पहले फर्रुखनगर थाना क्षेत्र में गाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत के मामले में ट्रिब्यूनल ने परिजनों को 23.02 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि इस मुआवजे पर सात प्रतिशत ब्याज लगाकर देना होगा। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सूर्य प्रताप सिंह ने दिया है।
14 अक्तूबर 2022 में घर जाने के दौरान गाड़ी की चपेट में आने से दीपक (24) की मौत हो गई थी। यह मुआवजा राशि मृतक की पत्नी, मां व सात साल की बेटी को मिलेगी। परिजनों की तरफ से 80 लाख रुपये मुआवजे की मांग की गई थी। जाटौली निवासी सोनू ने अपनी याचिका में बताया कि पिछले साल 14 अक्तूबर को उसके पति दीपक काम खत्म करके घर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान जब वह जाटौली गांव के पास पहुंचे तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।
विज्ञापन

गाड़ी की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें रेवाड़ी के जिला नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। गंभीर चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हादसे के समय गाड़ी भीम गढ़ खेरी निवासी मनोज चल रहा था। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि मुआवजा राशि में से 12.02 लाख रुपये मृतक दीपक की पत्नी सोनू को मिलेगाी। चार लाख रुपये उनकी मां को व सात लाख रुपये उनकी सात साल की बेटी को दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed