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गुरुग्राम: ईडी ने वाटिका लिमिटेड पर कसा शिकंजा, 108 करोड़ रुपये की कीमत की जमीन कुर्क की
Fri, 21 Nov 2025 03:15 PM IST
विजय पुंडीर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 21 Nov 2025 03:15 PM IST
सार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए), 2002 के तहत 1.35 एकड़ का प्लॉट कुर्क (अटैच) कर लिया है।
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ईडी की कार्रवाई
- फोटो : ANI
विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने बिल्डर-निवेशक मामले में वाटिका लिमिटेड से संबंधित एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए 1.35 एकड़ के एक कमर्शियल प्लॉट को अस्थायी रूप से अटैच किया है।
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ईडी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गुरुग्राम कार्यालय ने वाटिका लिमिटेड से जुड़े एक बिल्डर-निवेशक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत करीब 108 करोड़ रुपये मूल्य की 1.35 एकड कमर्शियल जमीन को प्रोविजनली अटैच किया है।
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