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Nuh Violence: गुरुग्राम से हटाई गई धारा 144, सामान्य हालात मानते हुए कलेक्टर ने दिया आदेश

Mon, 07 Aug 2023 03:19 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 07 Aug 2023 03:19 PM IST
सार

जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने 31 जुलाई को नूंह जिला में हुए सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर गुरुग्राम जिला में लागू धारा 144 को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। 

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District Magistrate orders removal of section 144 from Gurugram
गुरुग्राम पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

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 जिले में हालात सामान्य मानते हुए धारा-144 हटा दी गई है। जिलाधीश निशांत यादव ने सोमवार दोपहर धारा-144 हटाने के आदेश जारी किए। इस दौरान लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह भी दी ।

पड़ोसी जिले नूंह में 31 जुलाई को हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद देर शाम जिले में धारा-144 लगाई गई थी। सार्वजनिक शांति, व्यवस्था और सुरक्षा के लिए जिलाधीश ने धारा-144 लागू की। जिला उपायुक्त निशांत कुमार ने बताया कि वर्तमान स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर स्थिति सामान्य है। ऐसे में प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है। जारी आदेशों में जिलाधीश ने सभी नागरिकों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। प्रशासन अपने स्तर पर सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर रहा है। लोग सतर्क रहें और अफवाह फैलाने से बचें।

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