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Gurugram News: 20 लाख अग्रिम राशि लेकर नहीं की फ्लैट की रजिस्ट्री, आरोपी गिरफ्तार
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। फ्लैट बेचने का समझौता करने के बाद अग्रिम राशि वापस न करने और फ्लैट दूसरे व्यक्ति के नाम पर करने पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा सेक्टर-10 ने सेक्टर-54 निवासी अमित कुमार सायल को सेक्टर-37 से गिरफ्तार किया है। पीड़ित की शिकायत पर सुशांत लोक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
10 मार्च 2023 को पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 24 अगस्त 2022 को अमित कुमार सायल और विनीत कुमार सायल से एक फ्लैट खरीदने का समझौता 20 लाख रुपये में किया था। इसके लिए उन्होंने 11.12 लाख रुपये अमित कुमार सायल के बैंक खाते में भेज दिए थे। आठ सितंबर को उन्होंने फ्लैट नाम कराने के लिए बोला।
विनीत कुमार सायल ने रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। इससे उनका एग्रीमेंट रद्द हो गया और 10 सितंबर तक रुपये वापस करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने रुपये वापस नहीं किए। पीड़ित का कहना है कि 26 सितंबर तक रुपये लौटाना और फ्लैट किसी को भी न बेचने का आश्वासन दिया।
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27 सितंबर को हाउसिंग बोर्ड कार्यालय से उनके पास फोन आया। उन्हें बताया गया कि वह फ्लैट किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जा रहा है। उन्होंने कार्यालय पर जाकर पता की तो विनीत कुमार सायल ने ट्रांसफर न करने की बात बताई। पीड़ित का कहना था कि उन्हें रुपये भी नहीं दिए गए और वह फ्लैट दूसरे के नाम कर दिया गया।
आरोपी से पूछताछ में पता चला कि वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए वह दिल्ली व नोएडा में विभिन्न स्थानों पर किराये का मकान लेकर रहता था। इसकी पत्नी व बच्चे गुरुग्राम में रहते हैं। परिवार से मिलना होता था तो वह उन्हें घर से बाहर बुलाकर मिलता था। आरोपी तीन चेक बाउंस के मामले में अदालत से भगोड़ा घोषित हो चुका है।
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गुरुग्राम। फ्लैट बेचने का समझौता करने के बाद अग्रिम राशि वापस न करने और फ्लैट दूसरे व्यक्ति के नाम पर करने पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा सेक्टर-10 ने सेक्टर-54 निवासी अमित कुमार सायल को सेक्टर-37 से गिरफ्तार किया है। पीड़ित की शिकायत पर सुशांत लोक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
10 मार्च 2023 को पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 24 अगस्त 2022 को अमित कुमार सायल और विनीत कुमार सायल से एक फ्लैट खरीदने का समझौता 20 लाख रुपये में किया था। इसके लिए उन्होंने 11.12 लाख रुपये अमित कुमार सायल के बैंक खाते में भेज दिए थे। आठ सितंबर को उन्होंने फ्लैट नाम कराने के लिए बोला।
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विनीत कुमार सायल ने रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। इससे उनका एग्रीमेंट रद्द हो गया और 10 सितंबर तक रुपये वापस करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने रुपये वापस नहीं किए। पीड़ित का कहना है कि 26 सितंबर तक रुपये लौटाना और फ्लैट किसी को भी न बेचने का आश्वासन दिया।
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27 सितंबर को हाउसिंग बोर्ड कार्यालय से उनके पास फोन आया। उन्हें बताया गया कि वह फ्लैट किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जा रहा है। उन्होंने कार्यालय पर जाकर पता की तो विनीत कुमार सायल ने ट्रांसफर न करने की बात बताई। पीड़ित का कहना था कि उन्हें रुपये भी नहीं दिए गए और वह फ्लैट दूसरे के नाम कर दिया गया।
आरोपी से पूछताछ में पता चला कि वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए वह दिल्ली व नोएडा में विभिन्न स्थानों पर किराये का मकान लेकर रहता था। इसकी पत्नी व बच्चे गुरुग्राम में रहते हैं। परिवार से मिलना होता था तो वह उन्हें घर से बाहर बुलाकर मिलता था। आरोपी तीन चेक बाउंस के मामले में अदालत से भगोड़ा घोषित हो चुका है।