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Gurugram News: निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक की मांग की खारिज

Sun, 11 Oct 2026 12:29 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:29 AM IST
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Demand to halt the corporation's demolition drive rejected.
सुखराली गांव में जोहड़ की जमीन पर कब्जे हटाने को लेकर है विवाद
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566 वर्ग गज जमीन का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सुखराली गांव में जोहड़ की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर निगम की तरफ से की जा रही तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया। यह आदेश सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रांशु जैन की अदालत ने दिया है। भरपाई देवी की ओर से अदालत में दलील दी की उनकी करीब दो एकड़ जमीन सुखराली गांव में है। उस पर उनका लगातार और वैध कब्जा है। 3 अप्रैल 2026 को नगर निगम के अधिकारियों ने पुलिस बल और जेसीबी की मदद से संपत्ति पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। आरोप लगाया कि यह कार्रवाई बिना किसी पूर्व नोटिस की गई। उन्होंने अदालत से मांग की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।

नगर निगम की तरफ से दलील दी गई कि 2017 में जमीन की पैमाइश के दौरान खसरा नंबर 133 में नगर निगम के स्वामित्व वाली करीब 566 वर्ग गज जमीन पर अतिक्रमण पाए जाने की बात सामने आई थी। याचिकाकर्ता को 2016 और 2017 में कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे। इन नोटिसों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद हरियाणा नगर निगम की तरफ से जनवरी 2018 को तोड़फोड़ का आदेश दिया गया था।
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि प्रारंभिक चरण में यह तय करना संभव नहीं है कि कार्रवाई बिना नोटिस के की गई थी या नहीं। दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं, इसलिए इस स्तर पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित दस्तावेज और लिखित जवाबों का रिकॉर्ड पर आना जरूरी है। अदालत ने रोक की मांग को खारिज कर दी।
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